ITR Filling: बिना किसी को पैसे दिए सिर्फ 5 मिनट में खुद फाइल करें अपना ITR, बस इस स्टेप्स को करें फॉलो
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ITR Filling: बिना किसी को पैसे दिए सिर्फ 5 मिनट में खुद फाइल करें अपना ITR, बस इस स्टेप्स को करें फॉलो

अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, फिर भी आपको ITR फाइल करना चाहिए. इस बीच सैलरीड क्लास को संस्थान की ओर से ITR फाइलिंग के लिए फॉर्म-16 उपलब्ध कराया जा रहा है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

ITR Filing Process: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में अब कुछ ही दिन बचे हैं. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी लोगों को 31 जुलाई 2023 से पहले-पहले तक अपना ITR जरूर फाइन कर देना होगा. ऐसे में हर कोई जल्दी से जल्दी अपना ITR फाइल कराने की कोशिश में लगा है. लिहाजा, CA मनमाफिक पैसे मांग रहे हैं. हालांकि, यदि आप चाहें तो अपना आईटीआर खुद फाइल कर सकते हैं, बिना किसी को 5 पैसे दिए बिना.

सबसे जरूरी काम

अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, फिर भी आपको ITR फाइल करना चाहिए. इस बीच सैलरीड क्लास को संस्थान की ओर से ITR फाइलिंग के लिए फॉर्म-16 उपलब्ध कराया जा रहा है. ऐसे में ITR फाइलिंग से पहले फॉर्म-16 और एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट (AIS) में दिए गए डेटा का मिलान जरूर करें. जिससे ये पता लग सके कि आयकर विभाग को जो डेटा दिया जा रहा है वो एकदम सटीक है. 

कैसे फाइल करें अपना ITR?

  • आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं.
  • अगर आपने पहले पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो Login Here पर क्लिक करें.
  • अगर आपने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो Register Yourself बटन पर क्लिक करें.
  • अपनी आईडी बनाने के बाद होमपेज पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें. 
  • अब ई-फाईल पर क्लिक करें. इसके बाद आयकर रिटर्न पर क्लिक करें. फिर 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.
  • इसके बाद एसेसमेंट ईयर का चयन करें, जैसे कि 2023-24, और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
  • अब आईटीआर फाइलिंग का तरीका चुनें और ऑनलाइन ऑप्शन का चयन करें. 
  • फिर आपको Individual, Hindu Undivided Family (HUF), Others में से किसी एक सेलेक्ट करें. इसमें आपको Individual पर टैप करना होगा.
  • अब उस इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) चुनें, जिसे आप फाइल करना चाहते हैं. ITR 2 को Individuals द्वारा भरा जाएगा तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा.
  • अब आप अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें. 
  • अपने लिए लागू ITR चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें. 

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  • अब कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक कर दें. 
  • डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें. 
  • अगर टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो, आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा. 
  • कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो 'अभी भुगतान करें' और 'बाद में भुगतान करें' का विकल्प चुन सकते हैं. 
  • अगर कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करना होगा. 
  • इसके बाद 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' ऑप्शन चुनें. 
  • प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापित करना अनिवार्य है.
  • ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
  • क बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है. 
  • ट्रांजैक्शन ID और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा. 

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फॉर्म 16 नहीं होने पर...

इनकम टैक्स का नियम कहता है, अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी की सैलरी पर टीडीएस काटती है, तो उसे टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना जरूरी है. कुछ कर्मचारियों की सैलरी आयकर के दायरे में नहीं आती है. ऐसे में कंपनी उनके लिए फॉर्म 16 जारी नहीं करती है. ऐसे में वे कर्मचारी अगर आईटीआर दाखिल करना चाहें, तो बिना फॉर्म 16 के भी यह काम कर सकते हैं. अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो फॉर्म 26 AS की सहायता से आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. फार्म 26एएस में टीडीएस और टीसीएस के बारे में जानकारी होती है. साथ ही इसमें व्यक्ति के एडवांस टैक्स और उच्च मूल्य के लेनदेन का भी विवरण होता है.

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