Single Use Plastic: बिहार में सिंगल यूजेज प्लास्टिक इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा, भरना होगा इतना बड़ा जुर्माना
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar1482489

Single Use Plastic: बिहार में सिंगल यूजेज प्लास्टिक इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा, भरना होगा इतना बड़ा जुर्माना

Single Use Plastic Ban: नगर विकास एवं आवास विभाग के बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संसोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई है. यह कानून शहरी क्षेत्र के लिए लागू की गई है. दरअसल बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है. नीतीश सरकार पर्यावरण को लेकर काफी कानून बना चुके है. 

Single Use Plastic: बिहार में सिंगल यूजेज प्लास्टिक इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा, भरना होगा इतना बड़ा जुर्माना

पटनाः Single Use Plastic Ban: बिहार सरकार ने सिंगल यूजेज प्लास्टिक इस्तेमाल पर बड़ा फैसला लिया है. प्रतिबंधित सिंगल यूजेज प्लास्टिक के प्रयोग पर जुर्माना वसूला जायेगा. जुर्माना 100 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक वसूला जायेगा. कॉमर्शियल यूज पर जुर्माना की राशि 1500 रुपये से लेकर 5000 रुपये रखी गई है. जबकि घरेलू प्रयोग पर जुर्माने की यह राशि 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है. प्लास्टिक जलाते पकड़े जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है. जुर्माना राशि पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. 

प्रदूषण स्तर को देखते हुए लिया फैसला
नगर विकास एवं आवास विभाग के बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संसोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई है. यह कानून शहरी क्षेत्र के लिए लागू की गई है. दरअसल बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है. नीतीश सरकार पर्यावरण को लेकर काफी कानून बना चुके है. नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेंडा पर स्वीकति मिली है.सीएम नीतश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है. कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डाक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के पहले बार इस्तेमाल किए जाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये,दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन हजार रुपये और प्रत्येक बार दुहराए जाने पर पांच हजार रुपये फाइन भरने होंगे.

इस तरह भरना होगा जुर्माना
वाणिज्यिक उपभोक्ता को पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार 500 रुपये, दूसरी बार प्रयोग करते पकड़े जाने पर 2500 रुपये और बार बार प्रयोग करते पकड़े जाने पर 3 हजार 5 सौ रुपये का जुर्माना किया जायेगा. घरेलू उपभोगकर्ता को पहली बार पकड़े जाने पर 1 सौ रुपये,दूसरी बार प्रयोग करते पकड़े जाने पर 2 सौ रुपये और बार बार पकड़े जाने पर 5 सौ रुपये का दंड लगेगा. मल्टीलेयर पैकिंग या प्लास्टिक कवर को पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये,दूसरी बार पकड़े जाने पर 3000 रुपये और बार बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का फाइन भरना होगा.

खुले में प्लास्टिक जलाने पर लगेगा दंड
प्लास्टिक को खुले में जलाने पर भी दंड लगेगा. खुले मे पहली बार प्लास्टिक जलाने पर 1000 रुपये,दूसरी बार 1500 रुपये और बार बार किए जाने पर 2000 रुपये का दंड लगेगा. नाले आदि में प्लास्टिक को फेके जाने पर भी जुर्माना भरना होगा. पहली बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये,दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये और बार बार पकड़े जाने पर 2000 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है. यही नहीं शहरी निकाय क्षेत्र में प्रशासन को सूचना दिए बगैर सौ से अधिक लोगो को जमा होने पर जुर्माना देना होगा. 

नए बॉयलॉज का गठन
जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को पहली बार जुर्माना के तौर पर 1500 रुपये, दूसरी बार 2000 हजार रुपये और बार बार जमा होने पर 2500 रुपये जुर्माना भरना होगा. कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डाक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की संख्या में इजाफा किया गया है. तीन के बजाय अब पांच बार बिहार प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. डाक्टर सिद्धार्थ ने बताया है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकार को सशक्त कर दिया गया है. नए बायलॉज का गठन किया गया है. खिलाडिय़ों को अधिक सुविधा दी जायेगी.

 

 

Trending news