Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका, बरकरार रहेगी सजा, अब जाएंगे हाईकोर्ट
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Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका, बरकरार रहेगी सजा, अब जाएंगे हाईकोर्ट

निचली अदालत ने मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा भी सुनाई थी. माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब इस मामले में राहत के लिए हाई कोर्ट का रूख कर सकते हैं. 

राहुल गांधी

Rahul Gandhi News: मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राहुल की याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले सूरत की निचली अदालत राहुल को दो साल की सजा सुना चुकी है. सजा में खिलाफ ही राहुल गांधी की ओर से निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट चुनौती दी गई थी.

पिछली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. कांग्रेस की ओर से जानकारी मिल रही है कि अब राहुल गांधी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. बता दें कि निचली अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. 

बीजेपी विधायक ने किया था केस

बता दें कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि सभी मोदी चोर होते हैं. उनके इसी बयान पर गुजरात से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है. अदालत ने कांग्रेस नेता को तुरंत जमानत भी दे दी थी. जिसके चलते उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा था. 

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चली गई लोकसभा सदस्यता

हालांकि 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गई है. सांसदी जाने के बाद राहुल को अपना सरकारी बंगला भी खाली करने का आदेश मिल चुका है. उन्हें 23 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करना होगा. उधर राहुल ने अपना ज्यादातर सामान अपनी मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बंगले में शिफ्ट कर दिया है. बता दें कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद बने थे.

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