Traffic Rules: दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP स्टेज-3 लागू कर दिया गया है. इस दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर 20,000 रुपये तक का चालान लग सकता है. अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो इन नियमों का पालन करें और प्रदूषण कम करने में अपना योगदान दें.
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Traffic Rules: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने फिर से GRAP स्टेज-3 को लागू कर दिया है. यह फैसला 29 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है, जिसके आज 2 फरवरी से कई सख्त प्रतिबंध लागू हो गए है. अगर कोई व्यक्ति नए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 20 हजार रुपये तक का भारी चालान भरना पड़ सकता है.
क्या है GRAP स्टेज-3 और क्यों हुआ लागू?
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार GRAP (Graded Response Action Plan) एक आपातकालीन योजना है, जो दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए लागू की जाती है. जब AQI (Air Quality Index) बहुत खराब या गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है, तो GRAP स्टेज-3 के तहत सख्त नियम लागू किए जाते हैं. इस बार दिल्ली में AQI 450 से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे सरकार को यह फैसला लेना पड़ा.
इन वाहनों के चलने पर रोक
GRAP स्टेज-3 के तहत कुछ खास वाहनों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है. BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों का दिल्ली में प्रवेश और संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGV) और हेवी गुड्स व्हीकल्स (HGV) जिनमें डीजल इंजन है, उन्हें गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए चलाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, दिव्यांग व्यक्तियों, आवश्यक सेवाओं और सरकारी कामों से जुड़े वाहनों को इन नियमों से छूट दी गई है.
नियम तोड़ा तो कटेगा भारी चालान
अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है, तो ट्रैफिक पुलिस उसके वाहन का चालान काट सकती है, जिसकी रकम 20,000 रुपये तक हो सकती है.
दिल्ली में हवा हुई जहरीली
दिल्ली में सर्दी कम होने के साथ-साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. 2 फरवरी 2025 को दिल्ली के प्रमुख इलाकों में AQI इस प्रकार दर्ज किया गया.
AQI के इस स्तर पर दिल्लीवासियों को सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
इन गतिविधियों पर भी लगेगा प्रतिबंध
निर्माण कार्यों पर रोक: गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है.
स्कूलों में बदलाव: पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करने का आदेश दिया गया है. माता-पिता चाहें तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने का विकल्प चुन सकते हैं.
डीजल जेनरेटर पर प्रतिबंध: केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्थानों पर ही डीजल जेनरेटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें और N95 मास्क पहनें. प्रदूषण वाले इलाकों में बच्चों और बुजुर्गों को जाने से बचाएं. अगर गाड़ी प्रतिबंधित श्रेणी में आती है तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें.
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