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Randeep surjewala News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को राहत मिली है. वाराणसी के संवासिनी कांड (Sanvasini Grih Case) से जुड़े मामले में सुरजेवाला की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के स्पेशल एमपी/ एलएलए कोर्ट की ओर से जारी गैरजमानती वांरट पर रोक लगाई. कोर्ट ने सुरेजवाला को कहा कि वो गैरजमानती वांरट रद्द कराने की मांग के साथ 4 हफ्ते में निचली अदालत का रुख करे. 5 हफ्ते तक वांरट के अमल पर रोक रहेगी.
सुरेजवाला पर साल 2000 के बहुचर्चित संवासिनी मामले में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कमिश्नरी में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. 7 नवंबर को एमपी/ एलएलए कोर्ट ने सुरेजवाला को 21 नवंबर को पेशी के लिए वारंट जारी किया था. इसके खिलाफ सुरेजवाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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रणदीप सुरेजवाला की ओर से आज वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि साल 2000 में दर्ज हुए इस केस में कोर्ट ने पहली बार 22 साल बाद समन जारी किया. सुरेजवाला ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने इस साल 30 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित रखा था, लेकिन निचली अदालत ने इसमे हाई कोर्ट के आदेश का इतंजार किए बगैर ही गैरजमानती वांरट भी जारी कर दिया. इस वांरट को सुरेजवाला की ओर से हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन वहां पर सुनवाई का कोई आश्वाशन नहीं मिला, लिहाजा हमे सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है.
सिंघवी ने ये दलील दी कि वांरट भी ऐसे वक़्त में जारी किया गया है, जब सुरेजवाला मध्यप्रदेश में चुनाव प्रचार में वयस्त है, उन्हें थोड़ी मोहलत मिलनी चाहिए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की MP/MLA कोर्ट से जारी गैरजमानती वारंट के अमल पर SC पर 5 हफ्ते की रोक लगाते हुए सुरजेवाला से कहा कि वह वारंट रद्द करवाने के लिए कोर्ट में आवेदन दें.