Delhi Riot: पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के घर पर मौजूद भीड़ हिंदुओं को मारना चाहती थी, आरोप तय
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Delhi Riot: पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के घर पर मौजूद भीड़ हिंदुओं को मारना चाहती थी, आरोप तय

Delhi Riot: दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या में 50 हजार की इनामी आरोपी महिला को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया. सीडीआर की गहन जांच के बाद पुलिस ने वारदात के बाद से फरार महिला को पकड़ लिया. 

 

 

Delhi Riot: पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के घर पर मौजूद भीड़ हिंदुओं को मारना चाहती थी, आरोप तय

नई दिल्ली : 2020 दिल्ली दंगों के मामले में आज कोर्ट ने आप आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) व अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए. एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा है कि ताहिर हुसैन के घर पर इकट्ठा हुई हथियारबंद भीड़ का मकसद हिंदुओं को टारगेट कर मारना और उनकी संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था.

इसी मकसद से ताहिर हुसैन के घर हथियारबंद भीड़ इकट्ठा हुई. पेट्रोल बम एकत्र किए गए. हिंदुओं को टारगेट करने के लिए भीड़ में मौजूद हर कोई एक दूसरे को  उकसा रही थी. जाहिर है कि ऐसी सूरत में सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलना चाहिए. 

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कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान से साफ है कि सभी आरोपी भीड़ में मौजूद थे. ये भीड़ हिंदुओं के घर पर फायरिंग, पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंकने में शामिल थे. जाहिर है, इस भीड़ का मकसद हिंदुओं और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था. दूसरों पर अंधाधुंध फायरिंग दर्शाती है कि भीड़ हिंदुओं की मारना चाहती थी. कोर्ट ने ताहिर हुसैन और बाकी आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या को कोशिश, आपराधिक साजिश समेत आईपीसी की कई धाराओं में आरोप तय किए हैं. 

हेड कांस्टेबल की हत्यारोपी इस तरह चढ़ी पुलिस के हत्थे 

इधर दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल (Ratan Lal) की हत्या के मामले में आरोपी 27 वर्षीय महिला को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. डीसीपी ने बताया कि वारदात के बाद से आरोपी महिला घर से भाग गई थी और अलग-अलग किराये के घर लेकर रह रही थी. इस बीच उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की, जिसने उसके लिए नोएडा स्थित एक कंपनी में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की नौकरी की व्यवस्था कर दी. 

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उसने कभी अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया और केवल एप्लिकेशन के माध्यम से इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया. पुलिस ने कहा कि वह अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से संपर्क करने के लिए कस्टमर केयर नंबर का इस्तेमाल कर रही थी. तकनीकी निगरानी के दौरान यह सामने आया कि आरोपी महिला का मोबाइल नंबर उपयोग में नहीं था, लेकिन कॉल विवरण रिकॉर्ड (CDR) का गहन विश्लेषण करने पर पता चला कि उसके एक करीबी रिश्तेदार के मोबाइल नंबर पर एक विशेष कंपनी के कस्टमर केयर नंबर से बार-बार कॉल की गई.

शक पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और सेक्टर-63 में आरोपी महिला तक जा पहुंची. पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) संजय कुमार सेन ने बताया कि गुरुवार शाम करीब साढ़े पांच बजे भजनपुरा के सुभाष मोहल्ला निवासी आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया. उसे 5 सितंबर, 2020 को भगोड़ा घोषित किया गया था. साथ ही 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था.