Defamation Case: भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले के संबंध में कोर्ट ने आतिशी को 29 जून को पेश होने के लिए बुलाया है. कोर्ट ने आतिशी के उन आरोपों पर संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने आप विधायकों को रिश्वत देने और खरीद-फरोख्त करने का प्रयास किया था.
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Delhi News: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी को भाजपा पर खरीद-फरोख्त के आरोप लगाने के मामले में समन भेजा है. भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले के संबंध में कोर्ट ने आतिशी को तलब किया है. कोर्ट ने आतिशी को 29 जून को पेश होने के लिए बुलाया है. कोर्ट ने आतिशी के उन आरोपों पर संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने आप विधायकों को रिश्वत देने और खरीद-फरोख्त करने का प्रयास किया था.
खरीद-फरोख्त मामले में 29 जून को कोर्ट में पेश होंगी आतिशी
आतिशी के आरोप लगाने के बाद भीजेपी भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था. इसमें उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया था. प्रवीण शंकर कपूर का कहना था कि ऐसे आरोपों से बीजेपी नेताओं और पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. इन्हीं आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने आतिशी को समन जारी किया है और 29 जून को कोर्ट में पेश होने की बात कही है.
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AAP बार-बार BJP के खिलाफ अपमानजनक बयान नहीं दे सकती- बांसुरी
वहीं इस मामले में भाजपा नेता और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का कहना है कि आप बार-बार भाजपा के खिलाफ अपमानजनक बयान नहीं दे सकती. उन्होंने कहा कि आतिशी को अब अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश होना होगा.
BJP ने 30 अप्रैल को मामला करवाया था दर्ज
बता दें कि इस मामले में बीजेपी ने 30 अप्रैल को मामला दर्ज करवाया था. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि आप नेता अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत नहीं पेश कर सकीं. साथ ही कोर्ट से अपनी अपील में पार्टी प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने सीएम केजरीवाल के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा ने आप के सात विधायकों से संपर्क किया और दल बदलने के लिए 25 करोड़ पेश किए थे.
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