Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के लिए विस्तार के लिए तीन गांवों आसन कलां, बाल जाटान तथा खण्डरा की ग्राम पंचायतों को 350.5 एकड़ पंचायती जमीन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स पानीपत को बेचने की मंजूरी प्रदान की गई.
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Haryana News: आज हरियाणा में कैबिनेट बैठक के दौरान कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें कई योजनाओं पर मुहर लगी, साथ ही कई अहम योजनाओं पर भी सहमती बनी. हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 नामक एक अनूठी योजना को मंजूरी प्रदान की गई. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि बकाया वसूली के लिए विवादों का समाधान योजना के तहत इस प्रकार की एक योजना लाई जाएगी.
अधिसूचना होगी लागू
यह योजना पूर्व-जीएसटी प्रणाली में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिए बनाई गई है. यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी. इस योजना के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों में सात अधिनियमों, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से संबंधित बकाया शामिल हैं.
IOCL पानीपत के पहले चरण की विस्तार
इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के लिए विस्तार के लिए तीन गांवों आसन कलां, बाल जाटान तथा खण्डरा की ग्राम पंचायतों को 350.5 एकड़ पंचायती जमीन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स पानीपत को बेचने की मंजूरी प्रदान की गई.
कनेक्टिविटी बढ़ावा देने के लिए कार्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक में पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से " कम्युनिकेशन एन्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी -2023 " में संशोधन को मंजूरी दी है. यह नई पॉलिसी "कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी - 2017" की जगह लेगी और 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमों के साथ संरेखित होगी.
INPUT- VIJAY RANA