Haryana News: यौन-उत्पीड़न के मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT) ने सीजेएम कोर्ट में चालान पेश कर दिया है, लेकिन उसमें आइपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी गई है.
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Haryana News: आठ महीने बाद जूनियर कोच से यौन-उत्पीड़न के मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT) ने सीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया. चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को आइपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत केस में आरोपित बनाया है. अब चालान में शामिल आरोपों पर बहस शुरू होगी, कोर्ट की अगली सुनवाई में संदीप सिंह का पेश होना जरूरी है.
क्या है पूरा मामला
26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित कई अन्य आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी. जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ आइपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था. इसके बाद डीएसपी ईस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम गठित की गई. इसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और महिला एसआइ किरंता को शामिल किया गया था. एसआइटी की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आइपीसी की धारा 509 भी जोड़ी दी थी.
महिला कोच हो चुकी है निलंबित
इस मामले में आठ महीने की पुलिस जांच के दौरान पीड़िता महिला कोच ने कई बार हरियाणा सरकार के दबाव में चंडीगढ़ पुलिस पर चालान में देरी करने का आरोप लगाया है. इस दौरान हरियाणा खेल विभाग के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ एक करोड़ रुपये का ऑफर देने का भी आरोप लगाकर पीड़िता ने शिकायत दी थी. वहीं, हाल में ही खेल विभाग की तरफ से महिला कोच को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है, इस निलंबन प्रक्रिया को भी गलत बताकर पीड़िता पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करने का बयान दे चुकी हैं.
पीड़िता के वकील ने कही ये बात
पीड़िता पक्ष के वकील दीपांशु बंसल ने चालान पेश किए जाने के बाद कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने महिला कोच की लगातार लड़ाई के आठ महीने में चालान पेश किया है. अब पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए. वहीं, दीपांशू बंसल ने कहा कि इस केस में संदीप सिंह के खिलाफ पीड़िता ने जबरन दुष्कर्म की कोशिश की भी शिकायत दी है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने मामले में आइपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है. अब आरोप तय होने के दौरान इन धाराओं को जोड़ने पर बहस करेंगे.
AAP को हड़ताल को अनुमति नहीं
AAP सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा आज संदीप सिंह को गिरफ्तार और बर्खास्त करने की मांग को लेकर परेड ग्राउंड के पास सुबह 9 से शाम 6 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल करने का ऐलान किया था. दरअसल, जूनियर कोच से यौन शोषण के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपी मंत्री को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है. साथ ही चार्जशीट में दुष्कर्म के प्रयास की धारा भी नहीं लगाई गई है. लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के पास धरने पर बैठने की लिखित परमिशन नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से टेंट उखाड़ने और अन्य सामान हटाने के लिए कहा.