दिल्ली के आप विधायक नरेश बाल्यान ने मकोका मामले में पैरोल की मांग की है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ताहिर हुसैन को मिली राहत का हवाला दिया. ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा किया था.
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Naresh Balyan: दिल्ली के आप विधायक नरेश बाल्यान ने मकोका मामले में पैरोल की मांग की है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ताहिर हुसैन को मिली राहत का हवाला दिया. ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा किया था. बाल्यान ने भी इसी तर्क के आधार पर छह घंटे की कस्टडी पैरोल की मांग की है.
दो बार विधायक रह चुके है नरेश बाल्यान
बाल्यान के वकील ने कोर्ट में यह भी बताया कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं है. इस स्थिति को देखते हुए, वकील ने कहा कि बाल्यान को पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी पत्नी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकें. बाल्यान ने खुद को दो बार के विधायक के रूप में पेश किया. उनके वकील ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है, इसलिए उन्हें कस्टडी पैरोल दी जा सकती है. वकील ने यह स्पष्ट किया कि बाल्यान हिरासत में रहेंगे और मीडिया को कोई बयान नहीं देंगे.
ताहिर हुसैन के मामले का दिया हवाला
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के वकील से निर्देश लेने को कहा. उन्होंने कहा कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल्यान अपनी पत्नी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकें. कोर्ट ने 29 जनवरी को अगली सुनवाई तय की है. बाल्यान के वकील ने ताहिर हुसैन के मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दी थी. ताहिर हुसैन एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. वकील ने सुझाव दिया कि बाल्यान की हिरासत पैरोल की वीडियोग्राफी भी की जा सकती है.
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दिसंबर 2024 में गिरफ्तार हुई थे बाल्यान
हालांकि, दिल्ली पुलिस के विशेष वकील अमित प्रसाद ने कहा कि बाल्यान आरोपी नहीं हैं और उनके खिलाफ जांच चल रही है. उन्होंने अदालत में कहा कि यदि बाल्यान को जमानत दी जाती है, तो यह जांच में बाधा डाल सकते है. पुलिस ने बाल्यान के खिलाफ संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप लगाया है.बाल्यान को 4 दिसंबर, 2024 को मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया था. उस दिन एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कथित जबरन वसूली मामले में जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच महत्वपूर्ण चरण में है.
दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत में यह भी दावा किया कि बाल्यान के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 16 प्राथमिकियां दर्ज हैं. इन प्राथमिकियों में उल्लेख किया गया है कि इनसे भारी अवैध संपत्ति अर्जित की गई है. ऐसे में, पुलिस ने बाल्यान की पैरोल की मांग का विरोध किया है.