Noida News: नोएडा पुलिस के जारी निर्देश के अनुसार, गानों की आवाज 60 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए. 31 दिसंबर की रात नए साल 2024 के स्वागत के लिए जोरों-शोरों से जश्न बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं. इस बीच पुलिस द्वारा गाइडलाइंस का पालन कराने की तैयारी कर ली है. गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और सजा दोनों का ही प्रावधान होगा.
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Noida News: कुछ ही घंटों में नए साल का आगाज होने वाला है. नए साल के जश्न के रंग में किसी तरह का कोई भंग न पड़े, इसको लेकर यूपी पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड़ पर नजर आ रही है. इसी के साथ हर चप्पे-चप्पे पर नजर रख रही है. इस बीज अगर आप नए साल पर तेज वॉल्यूम DJ बजाकर जश्न बनाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है. वरना नए साल पर आपको इस कड़ाके की ठंड में जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले की खेर नहीं
नोएडा पुलिस के जारी निर्देश के अनुसार, गानों की आवाज 60 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए. दरअसल, हर साल की तरह इस साल भी लोग 31 दिसंबर की रात नए साल 2024 के स्वागत के लिए जोरों-शोरों से जश्न बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं. इस बीच 1 जनवरी को होने वाली पार्टी में कमिश्नरेट पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कराने की तैयारी कर ली है. गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और सजा दोनों का ही प्रावधान होगा.
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जिला अधिकारी जेपी चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि नए साल में पार्टी के लिए अब तक 20 आवेदन आए हैं. सोसायटी, क्लब, ओपन एरिया और कम्युनिटी सेंटरों में आयोजन के लिए इस बार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा. डीजे 60 डेसिबल से अधिक आवाज में नहीं बजाए जा सकेंगे. रात 12:30 बजे तक ही बजाने पर रोक रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने से एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा कोरोना का भी नया वेरिएंट आया है, जिसे देखते हुए खास एहतियात बरती जा रही है.
बिना NOC पर होगा जुर्माना
जानकारी के मुताबिक, नए साल के अवसर पर एनओसी लेना बेहद ही जरूरी है. अगर बिना एनओसी के आयोजन करी तो 20 हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है. इसके अलावा कोर्ट में आयोजक के खिलाफ वाद दायर किया जाएगा.