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Constitution Day 2024: जानें 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, क्यों है गणतंत्र दिवस से अलग?

National Constitution Day 2024: संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है. यह दिन भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है. संविधान दिवस का उद्देश्य लोगों को संविधान की मूल बातें और इसके महत्व के बारे में जागरूक करना है. यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हैं. 

Dr. B. R. Ambedkar

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Dr. B. R. Ambedkar

Dr. B. R. Ambedkar: इस स्मारकीय दस्तावेज ने भारत के लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी, जिससे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित हुआ. इसके सभी नागरिक. यह दिन डॉ. बीआर अंबेडकर के नेतृत्व वाली संविधान सभा के प्रयासों की याद दिलाता है, जिन्हें संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में सम्मानित किया जाता है. 

 

Establishment of Constitution Day

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Establishment of Constitution Day

Establishment of Constitution Day: संविधान दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है. यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि संविधान हमारे देश की नींव है और यह हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है. 

 

Constitution Day and Republic Day Difference

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Constitution Day and Republic Day Difference

Constitution Day and Republic Day Difference: संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है. साल 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे अपनाया गया था. इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है. वहीं 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू कर दिया गया था. इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. 

 

Importane of Constitution

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Importane of Constitution

Importane of Constitution: भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 448 धाराओं और 12 अनुसूचियों के साथ आता है. यह संविधान न केवल हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है. संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के माध्यम से हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार प्राप्त होता है. 

 

Features of Constitution

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Features of Constitution

Features of Constitution: भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, और संघीय ढांचा. यह संविधान विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोगों को एकजुट करता है और उन्हें समानता का अधिकार प्रदान करता है. इसके अंतर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और शिक्षा का अधिकार जैसे मूल अधिकार प्राप्त हैं.