Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने शुक्रवार को जेल से जमानत दी और उन्हें तिहाड़ से रिहा किया गया. उनके स्वागत में सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पटाखे फोड़े गए. जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने शुक्रवार को जेल से रिहाई मिली. उनके घर वापसी पर सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पटाखे फोड़े गए. जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.
सीएम केजरीवाल आवास के बाहर आतिशबाजी करने के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.
बता दें कि दिल्ली सरकार ने 9 सितंबर 2024 को आगामी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की.
वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, जब भी दिवाली या हिंदू धर्म का कोई अन्य त्योहार होता है तो AAP के नेता घोषणाएं करते हैं. दिल्ली के मंत्री और AAP नेता गोपाल राय को मामले का संज्ञान लेना चाहिए. एक दिन पहले उन्होंने फरवरी 2025 तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का बयान दिया था और कल सीएम के सामने पटाखे जलाए गए. वहीं कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है.
SC ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को जमानत दी. सीए केजरीवाल पांच महीने से ज्यादा समय तक तिहाड़ जेल में थे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और कुछ सीमाएं तय की. जैसे सीएम कार्यालय में प्रवेश करने और फाइल्स पर हस्ताक्षर करने से रोकना आदि.