डीसीपी विज ने कहा कि यदि 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 (8) के तहत वाहन को जब्त किया जा सकता है. यह नियम उन सभी वाहन चालकों के लिए है जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं.
डीसीपी विज ने कहा कि यदि 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 (8) के तहत वाहन को जब्त किया जा सकता है. यह नियम उन सभी वाहन चालकों के लिए है जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं.
सभी पिछले बकाया चालानों के भुगतान की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है. इसलिए, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस तिथि से पहले अपने बकाया चालान का भुगतान कर दें. यह न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि आपकी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है.
गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस रोजाना लगभग दो हजार ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काटती है. बावजूद इसके, हजारों वाहन चालक चालान कटने के बाद भी जुर्माना नहीं भरते हैं.