Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरी में राज्य के लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण (75 percent reservation in private jobs) देने के राज्य सरकार के फैसले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने रोक लगा दी है. 21 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. हरियाणा सरकार के इस कानून को लेकर उद्योग मालिकों ने सवाल उठाए हैं. दरअसल, ये पहली बार नहीं है कि कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. इस कानून को लेकर कोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित ही रखा था. तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी दोबारा सुनवाई शुरू की थी.
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