Bilaspur High Court News: विधानसभा चुनाव 2023 के कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह ने याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने BJP विधायक गोमती साय सहित 6 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है. इस मामले की सुनावाई 28 फरवरी को होगी.
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Chhattisgarh High Court News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में विधायनभा चुनाव 2023 संपन्न हुए महीना ज्यादा बीत गया. सरकार भी बन गई. लेकिन, प्रचार के दौरान हुए विवादों का निपटारा अभी भी हो रहा है. हाईकोर्ट ने पत्थलगांव से भाजपा विधायक गोमती साय सहित 6 उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह ने याचिका दायर कर उनके निर्वाचन को चुनौती दी है. रामपुकार महज 255 वोटों से चुनाव हार गए थे. अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.
कांग्रेस उम्मीदवार ने लगाई याचिका
कांग्रेस उम्मीदवार रामपुकार सिंह ने याचिका में कहा है कि पोस्टल बैलेट का नियमानुसार हिसाब नहीं रखा गया. उनको बड़ी संख्या में मिले वोटों को निरस्त कर दिया गया. वीवीपैट का मिलान भी ईवीएम से नहीं किया गया है जिस कारण वो हार गए. याचिका में चुनाव को निरस्त करने की मांग की गई है. रामपुकार सिंह का कहना है कि उन्होंने रिटर्निग ऑफिसर को रिकाउंटिंग का आवेदन किया था. जिसे बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया.
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आयोग के निर्देशों का उल्लंघन
आरोप है कि चुनाव आयोग के सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता या उसके इलेक्शन एजेंट को बिना जानकारी दिए गोमती साय को निर्वाचित घोषित किया गया है. याचिका में गोमती साय और उनके चुनाव अभिकर्ता भाजपा के पदाधिकारियों पर राममपुकार के खराब स्वास्थ्य होने की अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया है. इस कारण या तो बहुत से समर्थक वोट डालने नहीं गए या फिर उन्होंने किसी दूसरे प्रत्याशी को वोट दे दिया.
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किसी कितने वोट मिले हैं?
याचिका में बताया गया है कि चुनाव में राजाराम लकड़ा (आप), इनोसेंट कुजुर (बसपा), अनिल कुमार परहा (हमर राज पार्टी), नेहरू लकड़ा (जोगी कांग्रेस), स्थुराम पैकरा निर्दलीय सुनील कुमार खलखो (भा.मु.पा) को एक हजार से अधिक और कुल मिलाकर 11500 से अधिक वोट मिले हैं. वहीं नोटा को भी 3000 से अधिक वोट मिला. याचिकाकर्ता का कहना है कि खराब स्वास्थ्य की अपवाह के कारण मुझे मिलने वाले वोट अन्य प्रत्याशियों को चले गए और परिणाम प्रभावित हुआ.