Madhya Pradesh News: रोड पर गलत तरीके से गाड़ी चलाना किसी कार मालिक को इतना महंगा पड़ सकता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा. पुलिस ने कार मालिक का ढाई लाख रुपये का चालान किया है और 25 साल के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है.
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MP News: सड़क पर ड्राइविंग के लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं. इन नियमों के हिसाब से गाड़ी नहीं चलने पर ड्राइवर और गाड़ी मालिकों को भारी भरकम चालान की मार झेलनी पड़ती है. लेकिन हाल ही में केरल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान क दिया है. दरअसल, यहां एक कार मालिक का 2.5 लाख रुपये का चालान काटा गया है. इतना ही 25 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है. पुलिस ने यह चालान खुद कार मालिक के घर जाकर दिया.
दरअसल, केरल पुलिस ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि कार मालिक ने ड्राइविंग के दौरान एक एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया था. इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ. दो मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि वाहन मालिक अपनी सिल्वर मारुति सुजुकी कार में दो लेन वाली संकरी सड़क पर एम्बुलेंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था. एम्बुलेंस ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाने और सायरन बजाने के बावजूद ड्राइवर ने एम्बुलेंस को आगे नहीं बढ़ने दिया. जब एम्बुलेंस ने आगे निकलने की कोशिश की, तो चालक ने उसे रोक दिया. इस दौरान ड्राइवर ने कार मालिक की इस हरकत का वीडियो भी बना लिया.
Such an insane & inhuman act.
A car owner in Kerala has been fined Rs/- 2.5 Lakh and their license has been cancelled for not giving away the path for an ambulance.
Well done @TheKeralaPolice pic.twitter.com/RYGqtKj7jZ
— Vije (@vijeshetty) November 16, 2024
इस नियम के तहत की गई कार्रवाई
केरल पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत एंबुलेंस के आने पर साइड नहीं देने पर कार चालक पर जुर्माना लगाया है. साथ ही, ड्राइवर के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) भी नहीं था. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति फायर ब्रिगेड व्हीकल या एंबुलेंस या अन्य आपातकालीन वाहन के आने पर सड़क पर साइड नहीं देता है तो छह महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.
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