Alwar Polllution: अलवर में ग्रेप 4 की पाबंदी लागू, AQI स्तर पहुंचा 256
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Alwar Polllution: अलवर में ग्रेप 4 की पाबंदी लागू, AQI स्तर पहुंचा 256

Alwar Polllution: अलवर में ग्रेप 4 की पाबंदी लागू हुई. आमजन के निर्माण पर नगर निगम , नगर विकास न्यास ने रोक लगाई है. वहीं, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में निर्माण लगातार जारी है. 

Alwar Pollution

Alwar Polllution: एनसीआर के अलवर में ग्रेप 4 की पाबंदी लागू हुई. आमजन के निर्माण पर नगर निगम , नगर विकास न्यास ने रोक लगाई है. वहीं, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में निर्माण लगातार जारी है. पिछले तीन दिनों से स्मोक गन से लगातार शहर के हर चौराहे और मुख्य सड़क मार्गों पर पानी का छिड़काव हो रहा है. 

दिल्ली और एनसीआर आने वाले क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग ग्रेप-4 की पाबंदियां लगाई गई हैं. वहीं, अगर अलवर की बात करे तो यहां ग्रेप 4 लग चुका है. जिसमे भविष्य में चल रहे किसी भी प्रकार के भवन निर्माण पर पाबंदियां लगा दी है. 

जिला कलेक्टर के आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के भवन का निर्माण नहीं कर सकता है. ऐसे में राजीव गांधी समान्य चिकित्सालय में जिला कलेक्टर व ग्रेप 04 की पाबंदियों के बाद भी निर्माण जारी है जबकि यह रोजाना हजारों की संख्या में मरीज आते है. 

कोई दमा का, कोई एलर्जी या स्वास से संबंधित बीमारी का कोई मरीज आता है तो उसको खास परेशानी उठानी पड़ेगी. ऐसे में ग्रेप-4 की पाबंदी के बाद आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. ऐसे में जिला कलेक्टर या पॉल्यूशन विभाग जिला अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई करेगा.

नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि एनसीआर में जो भी क्षेत्र आता है, वहां 18 नवंबर सुबह से ग्रेप-4 की पाबंदी लगा दी गई है, जिसमे किसी भी प्रकार का कोई भी भवन निर्माण नहीं कर सकता है. अगर अलवर की बात की जाए तो यहां अत्यधिक प्रदूषण सड़क पर उड़ने वाली डस्ट से होता है. अभी रनिंग में AQI स्तर 256 है, जिसके लिए लगातार सड़कों पर फॉगिंग वाली मशीन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि उड़ने वाली डस्ट से प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके. 

वहीं, आम जनता से भी अपील की है कि बीना वजह अत्यधिक वाहन न चलाए ओर अपने आस पास किसी भी तरीके के कचरे को न जलाए ताकि बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके. ऐसे में कही भी हो रहे भवन निर्माण के लिए ठेकेदार व संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कही भी कोई निर्माण हो रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से रूकवाया जाए. क्योकि ऐसे में अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी ओर जुर्माना लगाया जाएगा. 

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