Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र में मारपीट के दौरान हुई हत्या के एक मामले में आज एससी-एसटी न्यायालय ने सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने इस मामले को गंभीर अपराध मानते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की है.
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Rajasthan News: अलवर के कठूमर थाने में मारपीट के दौरान हुई हत्या के मामले में आज अलवर एससी एसटी न्यायालय ने सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. विशिष्ट लोग अभियोजक योगेंद्र कुमार खटाना ने बताया कि कठूमर थाना क्षेत्र सामोली गांव में जोहड़ से मिट्टी ले जाने के मामले में एक पक्ष ने मिट्टी ले जा रहे परिवार के साथ मारपीट कर दी, जिसमे हटिला नाम के व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद 17 मई 2009 को कठूमर थाने में 8 लोगों के खिलाफ मारपीट व हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमे आज अलवर एससी एसटी न्यायालय की मजिस्ट्रेट अनिता शिंदल ने सात लोगों को आजीवन कारावास सहित कई धाराओं में सजा सुनाई है.
मारपीट के बाद हटिला ने तोड़ा दम
उन्होंने बताया कि 2009 में हटिला व उसका परिवार गांव की जोहड़ से मिट्टी लेकर अपने घर जा रहा था, तभी वहां मौजूद पक्ष से रोका टोकी, लड़ाई झगड़े में बदल गई. उस समय और वर्तमान आरोपी रघुनाथ, राधेश्याम, रामसहाय, महेश चंद, भगवान ,फूल चंद सहित आठ लोग मौके पर थे और आठ लोगों ने हटिला व उसके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें हटिला को गम्भीर चोट आई थी और उसने दम तोड़ दिया. जबकि बाकी परिवार के लोगों को हल्की चोट आई थी.
एक आरोपी की फैसले से पहले ही मौत
इस पूरे मामले के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनका मुकदमा न्यायालय में चल रहा था, जिनमे एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है. आज बाकी बचे 7 आरोपियों को एससी एसटी न्यायालय की मजिस्ट्रेट अनिता शिंदल ने भिन्न-भिन्न धाराओं सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, अब केसरी मास्टर नाम के व्यक्ति के खिलाफ भी कोर्ट में ट्रायल जारी किया जाएगा.
रिपोर्टर- स्वदेश कपिल
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