भीलवाड़ा न्यूज: पूर्व सरपंच सहित तीन लोगों के खिलाफ एससी/एसटी केस में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को कोर्ट ने समझौता विलेख के आधार पर रद्द किया.
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Jahazpur,Bhilwara: जिले के कोटडी थाने में पूर्व सरपंच सहित तीन लोगों के खिलाफ एससी/एसटी मामला दर्ज है. इसको लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को कोर्ट ने समझौता विलेख के आधार पर रद्द कर दिया है.
पूर्व सरपंच जमनालाल डिडवानिया को कोर्ट में किया पेश
जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को जातिगत अपमानित कर उसके पुश्तैनी भूखंड का कथिततौर पर फर्जी पट्टा जारी करवाने के आरोप में गत दिनों कोटड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किये गये कोटड़ी के पूर्व सरपंच जमनालाल डिडवानिया को कोर्ट में पेश किया. जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी.
30 मई को हुआ केस दर्ज
बता दें कि घायलों का खेड़ा निवासी गोपाल पुत्र बंशी लाल की रिपोर्ट पर 30 मई को कोटड़ी पुलिस ने अनिल नायक पुत्र रामेश्वर लाल नायक और पूर्व सरपंच जमना लाल डिडवानिया कोटड़ी, सरपंच कान्ता डिडवानिया, सचिव बाबुलाल सुवालका और 10 - 12 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया था.
इस पर कोटड़ी के पूर्व सरपंच जमनालाल डिडवानिया सहित तीन याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता जयपाल सिंह के जरिये ipc की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध के लिए कार्रवाई को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की.
स्टे याचिका निस्तारित
जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में याचिका की अनुमति को लेकर याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी में समझौता विलेख के आधार पर रद्द किये जाने के साथ ही स्टे याचिका को निस्तारित किया . इस मामले में पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने आंदोलन ही नहीं किया बल्कि पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक षडयंत्र भी करारा दिया था.
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