Dholpur News: साल 2020 में नाबालिग के साथ दर्ज हुए छेड़छाड़ मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, 3 साल कारावास की सुनाई सजा
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Dholpur News: साल 2020 में नाबालिग के साथ दर्ज हुए छेड़छाड़ मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, 3 साल कारावास की सुनाई सजा

Dholpur News: धौलपुर जिले में विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने कोतवाली पुलिस थाना पर साल 2020 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर उसे परेशान करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने कोतवाली पुलिस थाना पर साल 2020 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर उसे परेशान करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 6 हजार सात सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

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विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर शहर के कोतवाली पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 19 अप्रैल मार्च 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.जिसमे उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग नातिनी को रवि गुर्जर और उसका दोस्त आयेदिन स्कूल आते-जाते समय छेड़छाड़ करते रहते हैं और आरोपी नाबालिग को जबरन पकड़ लेते हैं. 

 

आरोपी उसकी नातिनी से जबरन प्यार करने की धमकी भी देते थे. आरोपियों की हरकतों से परेशान होकर परिवार जनों ने पीड़िता का स्कूल जाना बंद कराकर घर पर बिठा दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रवि गुर्जर को गिरफ्तार किया और उसके नाबालिग दोस्त को निरुद्ध कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. आरोपी रवि गुर्जर न्यायिक अभिरक्षा से जेल धौलपुर में है.

 

मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में साक्षीगणों को पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया. प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शनिवार को मुल्जिम रवि गुर्जर पुत्र बंटी सिंह निवासी पुरानी छावनी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही मुल्जिम को 6700 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है.

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