Rajasthan News: सहकारी समितियों में फर्जीवाड़े के 300 प्रकरण लंबित, मंत्री दक अफसरों को लगाई फटकार
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Rajasthan News: सहकारी समितियों में फर्जीवाड़े के 300 प्रकरण लंबित, मंत्री दक अफसरों को लगाई फटकार

Jaipur News: सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने आज अधिकारियों की बैठक ली. बैठक दौरान उन्होंने सहकारी समितियों में फर्जीवाड़े के 300 प्रकरण लंबित होने को लेकर नाराजगी जताई. साथ ही जांच को लेकर समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए.

 

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Rajasthan News: सहकारिता समितियों में अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के 300 प्रकरणों में लंबे समय से जांच नहीं हुई, जिसके बाद सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने गहरी नाराजगी जताई. फर्जीवाड़े पर कार्रवाई नहीं करने पर सहकारिता मंत्री दक ने प्रकरणों की जांच में देरी पर अधिकारियों पर जमकर बरसे. उन्होंने जल्द से जल्द फर्जीवाड़े प्रकरण में कार्रवाई के निर्देश दिए.

जांच की समय सीमा निर्धारित करने के भी दिए निर्देश
सहकारिता मंत्री ने आज अपेक्स बैंक में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम - 2001 की धारा 55, 57 (1) और 57 (2) के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की. मैराथन बैठक में लम्बे समय से पेंडिंग चल रहे करीब 300 प्रकरणों की खण्डवार और प्रकरणवार चर्चा की. उन्होंने लंबित जांच प्रकरणों में जांच अधिकारियों के लिए समय सीमा भी निर्धारित की. श्री दक ने कहा कि अनियमितताओं के प्रकरणों में होने वाली कार्यवाही नजीर बननी चाहिए. इसके लिए जांच अधिकारी ऐसे प्रकरणों में लीपापोती करने के बजाय पूरी ईमानदारी से अपना काम करें. यदि समिति में फर्जीवाड़ा साबित होता है, तो आरोपियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए. सहकारिता मंत्री ने देरी वाले प्रकरणों में जांच अधिकारी बदलने और जांच की समय सीमा निर्धारित करने के भी निर्देश दिए.

अनियमितता करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी समिति में अनियमितता पाए जाने पर संपत्ति का अटैचमेंट बिफोर अवार्ड तुरंत किया जाए, जिससे सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सके. सहकारिता मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद तत्काल जांच परिणाम जारी होना चाहिए. साथ ही, जांच परिणाम आने के बाद वरिष्ठ अधिकारी तथ्यों की अच्छी तरह जांच-परख कर लें. अनियमितता करने वाले पदाधिकारियों द्वारा केवल राशि जमा करवा देने से ही अपराध समाप्त नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए. यदि कोई अधिकारी दोषी व्यक्तियों को बचाने का प्रयास करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही होगी.

 

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