जयपुर: जेडीए की बड़ी कार्रवाई,चौंमू के पास 6 मंजिला बिल्डिंग में बने 20 फ्लैट्स को सीज
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जयपुर: जेडीए की बड़ी कार्रवाई,चौंमू के पास 6 मंजिला बिल्डिंग में बने 20 फ्लैट्स को सीज

जयपुर न्यूज: जेडीए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चौंमू के पास 6 मंजिला बिल्डिंग में बने 20 फ्लैट्स को सीज कर दिया है. इसके अलावा सांगानेर में बने अवैध कॉम्प्लेक्स को भी सील कर दिया गया है.

 

जयपुर: जेडीए की बड़ी कार्रवाई,चौंमू के पास 6 मंजिला बिल्डिंग में बने 20 फ्लैट्स को सीज

Jaipur:  जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने सीकर रोड पर चौंमू के पास बनकर तैयार हुई 6 मंजिला बिल्डिंग में बने 20 फ्लैट्स को सीज कर दिया हैं. इस बिल्डिंग के अलावा आसींद नगर सांगानेर में भी एक चार मंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स सील किया है.

जेडीए की विजिलेंस विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि पहली कार्रवाई सीकर रोड चौंमू के पास जैतपुरा स्थित मंगलम इंडस्ट्रियल सिटी में की गई. यहां 596 वर्गगज के भूखंड संख्या ए-1 पर जीरो सेटबैक पर जेडीए की बिना मंजूरी लिए जून 2016 में इस बिल्डिंग को बनाया था. उस समय जेडीए ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया था.

करीब 6 साल बाद मार्च 2022 में जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट से आदेश लेकर बिल्डर ने सील खुलवा दी. तब कोर्ट ने बिल्डर को प्रोजेक्ट का नियमन करवाने तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे लेकिन बिल्डर ने यहां कुछ काम करवाकर खुद परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया. सैनी ने बताया कि जब हमे पता चला कि बिल्डिंग का काम पूरा करके बिल्डर ने वहां परिवार सहित रहवास शुरू कर दिया है. तो हमारी टीम ने बिल्डर को जून 2022 में कानूनी नोटिस देते हुए बिल्डिंग के अवैध निर्माण के हिस्से को तोड़ने और नियमन करवाने के लिए कहा.

इस पर नोटिस को बिल्डर ने वापस जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट में चैलेंज करके स्टे ले लिया लेकिन हमारी तरफ से मामले की पैरवी करते हुए  इस स्टे को खारिज करवाने के बाद यहां बने सभी 19 फ्लैट्स को सील किया है.जबकि एक फ्लैट जिसमें बिल्डर परिवार सहित रह रहा है उसे फ्लैट खाली करने का नोटिस जारी किया है. जेडीए की टीम ने एक दूसरी जगह आसींद नगर सांगानेर में भी बड़ी कार्रवाई की.

यहां अनअप्रूव्ड कॉलोनी के आवासीय भूखंड संख्या 195 (क्षेत्रफल 444 वर्गगज) पर जेडीए की बिना स्वीकृति के चार मंजिला अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया. इस निर्माणकर्ता को जेडीए ने 18 मार्च को धारा 32-33 का नोटिस जारी करके अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा. विकासकर्ता ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही नोटिस के अनुसार अवैध निर्माण हटाया. इस कारण आज बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई की.

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