Jaipur: RAS परीक्षा के परिमाण को मिली चुनौती,हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Jaipur: RAS परीक्षा के परिमाण को मिली चुनौती,हाईकोर्ट ने मांगा जवाब


Jaipur news:  राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2023 (RAS and Subordinate Services Recruitment-2023) की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम और उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है. 

Rajasthan high court

Jaipur news:  राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2023 (RAS and Subordinate Services Recruitment-2023) की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम और उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश कीर्ति पारीक व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. 
अदालत ने आयोग से पूछा है कि क्यों ना याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश जारी किए जाए.

तीन सवालों को लेकर  आपत्तियां 
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने गत 28 जून को आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा(RAS and Subordinate Services) के 905 पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसकी प्रारंभिक परीक्षा बीते एक अक्टूबर को आयोजित की गई.वहीं आयोग ने इसी दिन उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांग ली. इस पर याचिकाकर्ताओं ने तीन सवालों को लेकर अपनी आपत्तियां आयोग में पेश कर दी.

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 पुस्तकों और बोर्ड की किताबों प्रश्न सही 
 याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने उनकी आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और गत बीस अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया. जबकि मान्यता प्राप्त पुस्तकों और बोर्ड की किताबों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के प्रश्न सही हैं. ऐसे में यदि आरपीएससी प्रश्नों के जवाब सही जांचता को याचिकाकर्ताओं का मुख्य परीक्षा के लिए चयन हो जाता. इसलिए याचिका में गुहार की गई है कि मामले में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर इन प्रश्नों का पुन: परीक्षण कराया जाए और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाए.

2021 में भी सवालों का विवाद
 वहीं याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आयोग से जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि वर्ष 2021 की आरएएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के विवादित सवालों का विवाद भी  हाईकोर्ट पहुंचा था.  हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 240 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे.

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