राजस्थान के पूर्व मंत्री गोपाल केशावत को मिली एक साल की सजा, बीस लाख का जुर्माना भी
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2044329

राजस्थान के पूर्व मंत्री गोपाल केशावत को मिली एक साल की सजा, बीस लाख का जुर्माना भी

Gopal Keshawat  : राजस्थान के पूर्व मंत्री गोपाल केशावत को चेक अनादरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-12 महानगर प्रथम ने चेक बाउंस के मामले में एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

राजस्थान के पूर्व मंत्री गोपाल केशावत को मिली एक साल की सजा, बीस लाख का जुर्माना भी

Minister Gopal Keshawat News : राजस्थान के पूर्व मंत्री गोपाल केशावत को चेक अनादरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-12 महानगर प्रथम ने चेक बाउंस के मामले में एक साल की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी पडे़गी. अदालत ने यह आदेश ऋषिकेश शर्मा के परिवाद पर दिए.

परिवाद में कहा गया कि अभियुक्त गोपाल केसावत ने निजी जरूरत के लिए परिवादी से पन्द्रह लाख रुपए उधार लिए थे. जब परिवादी ने रुपए वापस मांगे तो अभियुक्त ने अक्टूबर और नवंबर, 2017 में दो चेक परिवादी को दिए.

परिवादी ने राशि भुनाने के लिए चेक बैंक में पेश किए तो वह खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के चलते बाउंस हो गए. इस पर परिवादी की ओर से अभियुक्त को लीगल नोटिस भेजकर रुपए लौटाने को कहा, लेकिन अभियुक्त ने रुपए नहीं लौटाए.

ये भी पढ़ें- मंच से गिरे राज्यमंत्री हीरालाल नागर, स्वागत के समय अचानक मंच टूटा, सांगोद प्रधान समेत दो-तीन कार्यकर्ताओं को लगी चोट

वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसने तीन लाख रुपए उधार लिए थे और जमानत के तौर पर दो चेक परिवादी को दिए थे, लेकिन परिवादी ने चेक का दुरुपयोग कर लिया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

Trending news