Rajasthan High Court: अतिरिक्त मुख्य राजस्व सचिव जमानती वारंट से तलब, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आश्चर्य है..
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1821993

Rajasthan High Court: अतिरिक्त मुख्य राजस्व सचिव जमानती वारंट से तलब, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आश्चर्य है..

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत को आश्वासन देने के बावजूद पूर्व में दिए आदेश की पालना नहीं करने और एसीएस राजस्व के अदालत में हाजिर नहीं होने पर नाराजगी जताई है, इसके साथ ही अदालत ने एसीएस राजस्व के खिलाफ दस हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं.

 

फाइल फोटो.

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव 19 अगस्त को पेश हो. वहीं, अदालत ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश उम्मेद सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि अदालत की ओर से पांच साल पहले दिए आदेश की अब तक पालना नहीं हुई है. वहीं, अदालत ने गत सुनवाई को पालना के लिए दस दिन का समय दिया था और पालना नहीं होने पर एसीएस राजस्व को पेश होने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं की गई और ना ही एसीएस राजस्व अदालत में पेश हुए.

अवमानना याचिका में अधिवक्ता परीक्षित सिंह और अधिवक्ता मनु भार्गव ने हाईकोर्ट को बताया कि जमीन आवंटन को लेकर अदालत ने 7 अगस्त, 2018 को विभाग को निर्देश जारी किए थे.इसके बाद भी आदेश की पालना नहीं हुई. 

वहीं, गत 31 जुलाई को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना के लिए दस दिन का समय लिया गया था. ऐसे में अदालत ने आदेश की पालना के लिए समय देते हुए कहा था कि पालना नहीं होने पर एसीएस राजस्व अदालत में हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण पेश करें,लेकिन न तो अतिरिक्त महाधिवक्ता अपने जवाब से अदालत को संतुष्ट कर पा रहे है और ना ही एसीएस राजस्व अदालत में पेश हुए. इस पर अदालत ने एसीएस राजस्व को जमानती वारंट से तलब किया है. 

Reporter- mahesh pareek

ये भी पढ़ें- राजस्थान को मिली आठ कोच वाली तीसरी वंदे भारत, जयपुर से उदयपुर के बीच दौड़ेगी सरपट, 12 अगस्त से ट्रायल शुरू

 

Trending news