REET LATEST NEWS TODAY : राजस्थान हाईकोर्ट से रीट भर्ती से संबंधित बड़ी खबर है.आपको बता दें एडिशनल डिग्री धारियों के लिए हमेशा ही परेशानी रही है, REET में शामिल होना चाहते हैं लेकिन इनके ऊपर हमेशा से ही विवाद रहा है. हालांकि हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुसार इनको मुख्य परीक्षा में शामिल कर लिया गया था.
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REET LATEST NEWS TODAY : राजस्थान में रीट को लेकर बड़ी खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.आपको बता दें एडिशनल डिग्री धारियों के लिए हमेशा ही परेशानी रही है REET में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर हमेशा से ही विवाद रहा है.अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है.
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है हाईकोर्ट से रीट भर्ती से संबंधित ही खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं साथियों आपको बता दें एडिशनल डिग्री धारियों के लिए हमेशा ही परेशानी रही है REET में शामिल होना चाहते हैं लेकिन इनके ऊपर हमेशा से ही विवाद रहा है हालांकि हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुसार इनको मुख्य परीक्षा में शामिल कर लिया गया था.
हाईकोर्ट के आदेश दिया है जस्टिस विनीत ठाकुर ने एक आदेश जारी करते हुए एडिशनल स्नातक डिग्री धारियों को राहत प्रदान की है. उन्होंने सभी याचिका निरस्त करते हुए इनको बाहर नहीं करने का निर्देश दिया है.एडिशनल स्नातक डिग्री धारी अभ्यर्थी अब REET मुख्य से बाहर नहीं होंगे यह नियुक्ति के पात्र होंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन के मामले के अंतिम निर्णय के अधीन या निर्णय रहेगा.
इसी मामले में एक मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका डाली गई थी जिस पर सुनवाई हुई है और 4 जनवरी 2023 को एक आदेश जारी करते हुए एडिशनल डिग्री धारियों को level-2 में शामिल करने के लिए आदेश जारी किए गए थे.
अब याचिका का अंतिम निस्तारण किया गया है और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखा गया है याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सुनील विश्नोई ने दलील देते हुए कोर्ट को बताया कि स्नातक डिग्री के उपरांत एडिशनल के तौर पर अंग्रेजी विषय में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन से वंचित किया जा रहा है.
लेकिन एक आदेश के अनुसार इनको परीक्षा में शामिल किया गया और अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले के अधीन रहेगा उसी के अनुसार नियुक्तियां दी जाएंगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है तो नियुक्त रहेगे.
लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं आता है तो इनको बाहर किया जाएगा क्योंकि यह पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा.इस आदेश के अनुसार नियुक्तियां हो जाती है तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला विद्यार्थी के पक्ष में नहीं आता है तो इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा.