सख्त टिप्पणी: दुःख होता है कि आप चार महीने में एक इंच भी नहीं बढ़े- हाईकोर्ट
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सख्त टिप्पणी: दुःख होता है कि आप चार महीने में एक इंच भी नहीं बढ़े- हाईकोर्ट

Didwana: नागौर जिलें के डीडवाना में स्थित खारिया तालाब से अतिक्रमण हटाने और सौंदर्यकरण को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि दुःख होता है कि चार महीने में आप एक इंच भी नहीं बढ़े.

सख्त टिप्पणी: दुःख होता है कि आप चार महीने में एक इंच भी नहीं बढ़े- हाईकोर्ट

Didwana, Nagaur: नागौर जिलें के डीडवाना में स्थित खारिया तालाब से अतिक्रमण हटाने और सौंदर्यकरण को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि दुःख होता है कि चार महीने में आप एक इंच भी नहीं बढ़े.

डीडवाना के खारिया तालाब क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने और गाद हटाकर गंदगी साफ कर सौंदर्यकरण के लिए उत्थान विधिक सहायता एवं सेवा संस्थान द्वारा एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी. इसकी सुनवाई के बाद माननीय हाईकोर्ट ने 4 माह पहले नागौर जिला कलक्टर को तलब कर इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने के आदेश दिए थे. जिसके बाद जिला कलक्टर पियूष सामरिया ने खारिया तालाब का निरीक्षण कर स्थानीय नगरपालिका के अधिकारियों और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश देकर तालाब के सौंदर्यकरण के साथ साथ तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे.

लेकिन स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका ने इस मामले में फिर लापरवाही बरती और खानापूर्ति के लिए एक साइड में मिट्टी भराई करवाकर एक कथित गार्डन बनवा कर छोड़ दिया. तकरीबन 1000 स्क्वायर फिट के एरिया में खानापूर्ति के लिए ही पेड़ पौधे भी लगाए गए लेकिन इन पेड़ पौधों में भी आधे से ज्यादा पेड़ जल कर डंठल बन चुके हैं. हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पूरे क्षेत्र को डेवलप करने के निर्देश दिए गए थे और तालाब की गंदगी और कूड़ा करकट के साथ साथ साथ तालाब के अंदर जमी गाद को हटाने और सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए गए थे.

लेकिन नगरपालिका ने यहां महज एक गार्डन बनाकर इतिश्री कर ली और खारिया तालाब के हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं. गंदगी और सड़ांध की वजह से यहां खड़ा रह पाना भी मुश्किल है. ऐसे में कल हुई सुनवाई में माननीय हाईकोर्ट ने सख़्त टिप्पणी करते हुए नाराजगी और दुःख जाहिर किया है और 12 दिसंबर को आगामी सुनवाई में इस मामले की अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

रिपोर्टर- हनुमान तंवर

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