राजस्थान में रीट परिक्षा के चलते विभिन्न जिलों में इंटरनेट सेवाए बंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई होली के अवकाश के बाद करेगा. इस दौरान वकील विशाल तिवारी ने मामला रखते हुए बताया कि अदालत का काम प्रभावित हुआ है. सुप्रीम कोर्ट कि और से इंटरनेट शर्टडाउन को लेकर दिए गए निर्देश को उलंघन करना राज्यों के लिए आम बात हो गई है. 25-27 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर सहित 11 जिलों में 12 घण्टे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी. सरकार का कहना था कि परीक्षा में पेपर लीक/नकल को रोकने के मकसद से ये फैसला लिया गया था. कोर्ट में दायर याचिका में गया है कि सरकार द्वारा नकल रोकने का हवाला देकर इंटरनेट शटडाउन जैसा फैसला लेना सरकार की अक्षमता को दिखाता है. इसके चलते वकीलों, पत्रकारों और छात्रों को खासी दिक्कत का समाना करना पड़ा.