जानिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए सरकार की नई डिस्चार्ज पॉलिसी
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जानिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए सरकार की नई डिस्चार्ज पॉलिसी

फैसिलिटी आइसोलेशन में रह रहे माइल्ड एसिमटोमैटिक मरीजों को भर्ती होने के 7 दिन बाद डिस्चार्ज किया जा सकेगा, उसके बाद मरीज को 8 दिन होम क्वॉरंटीन में रहना होगा. 

सांकेतिक तस्वीर.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार अब कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पालिसी लाई है. जिसके मुताबिक बिना लक्षण वाले यानी एसिमटोमैटिक मरीजों को 10 दिन होम आइसोलेशन के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें 7 दिन होम क्वॉरंटीन में ही रहना होगा.

वहीं, फैसिलिटी आइसोलेशन में रह रहे माइल्ड एसिमटोमैटिक मरीजों को भर्ती होने के 7 दिन बाद डिस्चार्ज किया जा सकेगा, उसके बाद मरीज को 8 दिन होम क्वॉरंटीन में रहना होगा. 

शुरूआती लक्षण वाले या फिर हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों की पुष्टि के 8 दिन बाद एक बार फिर सैम्पल लिया जाएगा और रिपोर्ट निगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. ऐसे मरीजों को 8 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा.

वहीं, गम्भीर लक्षण वाले कोरोना मरीजों का सैंपल लक्षण मुक्त होने के 3 दिन बाद लिया जाएगा. उसके बाद 12 दिन बाद पहली निगेटिव रिपोर्ट आने पर उसे डिस्चार्ज किया जाएगा.

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