UP Cabinet Decision 2025: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. नयी नीति के तहत अब राज्य में शराब की सभी दुकानों के व्यवस्थापन का काम ई-लॉटरी के जरिये किया जाएगा. यही नहीं एयरपोर्ट की तर्ज पर प्रदेश के रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों पर अंग्रेजी शराब की शॉप खोली जाएंगी.
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. नयी नीति के तहत अब राज्य में शराब की सभी दुकानों के व्यवस्थापन का काम ई-लॉटरी के जरिये किया जाएगा.
एयरपोर्ट की तरह ही अब अंग्रेजी शराब की दुकानों को यूपी के रेलवे स्टेशनों और मेट्रो स्टेशनों पर खोला जाएगा. कैबिनेट ने प्रीमियम ब्रांड की रिटेल शॉप को खोलने की मंजूरी दी है. हालंकि सक्षम स्थर से अनापत्ति मिलने के बाद ही प्रीमियम रिटेल दुकानों को खोला जा सकेगा.
इस नीति में सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है कि इस साल ई-लॉटरी के जरिए प्रदेश की सभी देसी मदिरा की दुकानों, कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों को आवंटित की जाएंगी.
लॉटरी व्यवस्था में एक आवेदक को सिर्फ एक ही बार आवेदन करने का मौका मिलेगा और प्रदेश में एक आवेदक को दो से ज्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी.
इस बार एक नई व्यवस्था के तहत रेगुलर श्रेणी की विदेशी शराब की 90 मिलीलीटर का पैक भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा प्रीमियम श्रेणी की विदेशी शराब के 60 मिलीलीटर और 90 मिलीलीटर के पैक भी उपलब्ध होंगे.
शीशे की बोतल में आने वाली देशी शराब को अब टेट्रा पैक में उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि टेट्रा पैक में मिलावट की सम्भावना ना के बराबर होती है.
इसके साथ-साथ यह भी निर्णय हुआ है कि शराब की दुकान के खुले रहने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा. प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बुधवार शाम हुई कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस फैसले की जानकारी दी.
शराब की दुकानों में प्रत्येक फुटकर शॉप पर डिजिल पेमेंट और सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. साथ ही देसी शराब की बोतल और टेट्रा पैक पर एमआरपी दर्ज होगी.
इसके अलावा शराब की दुकान का लाइसेंस उन लोगों को ही मिलेगा, जो तीन वर्ष से लगातार इनकम टैक्स अदा कर रहे होंगे. उन्हें अपना आयकर रिटर्न भी दाखिल करना होगा.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके इसकी पुष्टि नहीं करता.