One Time Settlement Scheme: यूपी में बिजली बकाएदारों को बड़ी राहत, योगी सरकार एकमुश्त समाधान योजना से दे रही भारी छूट!
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One Time Settlement Scheme: यूपी में बिजली बकाएदारों को बड़ी राहत, योगी सरकार एकमुश्त समाधान योजना से दे रही भारी छूट!

Ekamusht Samaadhaan Yojana: उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए एक योजना को लागु किया गया है जिसका नाम एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 है जिसे लागू कर दिया गया है.

 

Electricity in UP

OTS scheme for depositing electricity bill dues​: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकाएदारों के लिए अच्छी खबर है. ऐसे उपभेक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 की घोषणा की गई है. इस योजना को 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक लागू कर दी जाएगी जो कि कुल तीन चरणों में होगी. इसका उद्देश्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को उनके विलंबित भुगतान पर छूट देने व लंबित बकाया राशि का निपटारा करवाना है. एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उपभोक्ताओं को लेने के लिए कार्पोरेशन की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके साथ ही मूल बकाये का 30 फीसदी अनिवार्य तौर पर जमा करवाना होगा.

कैसे लें योजना का लाभ?
उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेना है तो उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट जाएं और अपना पंजीकरण करें. पंजीकरण के दौरान 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाए का कम से कम 30 प्रतिशत उपभोक्ता को जमा करवाना ही होगा. शेष बकाए पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) में छूट होगी. पंजीकरण के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए दो ऑप्शन दिए जाएंगे. पहला ये कि एकमुश्त भुगतान जिसमें अधिकतम छूट का फायदा मिल सकेगा. दूसरा भुगतान ऐसा होगा कि जिसमें किश्तों में भुगतान करना होगा. इसमें घरेलू उपभोक्ता 10 किश्तों में तो वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ता 4 किश्त में अपने भुगतान कर पाएंगे. ध्यान दें कि शहरी क्षेत्र के दो किलोवाट से ज्यादा भार वाले उपभोक्ताओं जो कि पिछली एकमुश्त समाधान योजना (8 नवंबर 2023) में डिफॉल्टर हुए हैं योजना में केवल एकमुश्त भुगतान का विकल्प पा सकेंगे. 

योजना के चरण और छूट का विवरण
ये योजना तीन चरण में लागू की गई है।
पहला चरण (15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024)
एक किलोवाट भार तक:
शत-प्रतिशत अधिभार छूट- ₹5,000 तक के मूल बकाए पर मिलेगा. 
70 प्रतिशत और किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट दी जाएगी जोकि ₹5,000 से अधिक बकाए पर एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी. 
एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता:
एकमुश्त भुगतान पर 60 प्रतिशत  की छूट तो वहीं चार किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. 

दूसरा चरण (1 जनवरी से 15 जनवरी 2025)
एक किलोवाट भार तक के उपभोक्ता के लिए  एकमुश्त भुगतान में ₹5,000 तक के बकाए पर 80 प्रतिशत व किश्तों में 65 प्रतिशत छूट दी जाएगी. एकमुश्त में 60 प्रतिशत व किश्तों में 50 प्रतिशत छूट ₹5,000 से अधिक बकाए पर दी जाएगी. एक किलोवाट से ज्यादा भार वाले उपभोक्ता के लिए एकमुश्त भुगतान में 50 प्रतिशत और किश्तों में 40 प्रतिशत छूट दी जाएगी.

तीसरा चरण (16 जनवरी से 31 जनवरी 2025)
एक किलोवाट भार तक के लिए एकमुश्त भुगतान पर 70 प्रतिशत व किश्तों में 55 प्रतिशत छूट ₹5,000 तक के बकाए पर दी जाएगी.  एकमुश्त में 50 प्रतिशत व किश्तों में 40 प्रतिशत छूट ₹5,000 से अधिक बकाए पर दी जाएगी. एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता के लिए एकमुश्त में 40 प्रतिशत व किश्तों में 30 प्रतिशत की छूट जी जाएगी. एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता के लिए एकमुश्त भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट दी जाएगी व चार किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

दूसरा चरण (1 जनवरी से 15 जनवरी 2025)
एक किलोवाट भार तक के लिए एकमुश्त भुगतान में ₹5,000 तक के बकाए पर 80 प्रतिशत व किश्तों में 65 प्रतिशत छूट दी जाएगी. एकमुश्त में 60 प्रतिशत व किश्तों में 50 प्रतिशत छूट ₹5,000 से अधिक बकाए पर छूट दी जाएगी. एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता के लिए 50 प्रतिशत और किश्तों में 40 प्रतिशत छूट एकमुश्त भुगतान में दी जाएगी. 

तीसरा चरण (16 जनवरी से 31 जनवरी 2025)
एक किलोवाट भार तक के लिए एकमुश्त भुगतान पर ₹5,000 तक के बकाए पर 70 प्रतिशत व किश्तों में 55 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. एकमुश्त में 50 प्रतिशत व किश्तों में 40 प्रतिशत छूट ₹5,000 से अधिक बकाए पर दी जाएगी. एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता के लिए 40 प्रतिशत व किश्तों में 30 प्रतिशत की छूट एकमुश्त में दी जाएगी.

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