Sambhal News: सपा सांसद बर्क के घर चला बुलडोजर... बत्ती गुल, बिजली चोरी की FIR और करोड़ों के जुर्माने के बाद नई मुसीबत
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Sambhal News: सपा सांसद बर्क के घर चला बुलडोजर... बत्ती गुल, बिजली चोरी की FIR और करोड़ों के जुर्माने के बाद नई मुसीबत

Sambhal News: चोरी की बिजली से कोठी रोशन करने वाले सपा सांसद पर शिकंजा कसा जा सकता है. संभल पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कर जुर्माना वसूलने में जुट गई है. 

Ziaur Rahman Barq

Sambhal News: समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चला है. सपा सांसद के घर के सामने सीढ़‍ियां तोड़ दी गईं. बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज करने के बाद करीब 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया है. सपा सांसद पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकी है. बिजली चोरी कर सपा सांसद सालों से घर में बिजली उपकरण इस्‍तेमाल कर रहे थे. अफसरों ने कहा कि पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा. 

पांच महीने का हिसाब होगा?
दरअसल, संभल में बिजली चोरी की शिकायत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर की तलाशी ली गई. इसके बाद सपा सांसद के घर में लगा बिजली मीटर जीरो पाया गया. इसके बाद फौरन पुराना मीटर हटाकर नया स्‍मार्ट मीटर लगाया. बताया गया कि सासंद के घर में एसी कूलर से लेकर बिजली से चलने वाली कई मशीनें लगी हैं, लेकिन बिजली बिल पिछले पांच महीने से जीरो आ रहा है. गड़बड़ी की जांच कर बिजली विभाग ने असेसमेंट कर एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इतना ही नहीं सपा सांसद पर बिजली चोरी की एफआईआर भी दर्ज कराई गई है.  

घर में क्‍या चल रहे थे उपकरण?  
संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक, सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर के कई महीने का बिजली बिल जीरो आ रहा था. वहीं, घर में एसी-कूलर जैसे उपकरण मौजूद हैं. इस साल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने में एक भी यूनिट बिजली नहीं खपत हुई. जून में केवल 13 यूनिट बिजली का खर्च दिखा. अप्रैल में सबसे ज्यादा बिजली खपत हुई जोकि 5 यूनिट थी. हर कमरे में कई पंखे लगे हैं. अब सपा सांसद से जुर्माना वसूलने की तैयारी है. 

बिजली चोरी पर कितने साल की जेल? 
जानकारी के मुताबिक, अगर कोई बिजली चोरी करते पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है. या दोनों हो सकते हैं. बताया गया कि अगर कोई 10 किलोवाट से कम बिजली चोरी करते पाया गया तो उसे फायदे का तीन गुना जुर्माना देना पड़ता है. वहीं, 10 किलोवाट से ज्‍यादा बिजली चोरी करने पर, जुर्माने के साथ पांच साल तक की जेल हो सकती है. बिजली चोरी करने पर, बिना नोटिस जारी किए घर या इलाके का कनेक्शन भी काटा जा सकता है. बिजली चोरी के मामले में 24 घंटे के अंदर मुकदमा की जाती है. 

 

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