उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर प्रशासन की ओर से नया आदेश जारी किया गया है.
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर प्रशासन की ओर से नया आदेश जारी किया गया है. कंटेन्मेंट जोन को छोड़ अब यूपी में शराब की दुकानें सभी सातों दिन खुलेंगी. शराब की दुकानों को सप्ताहांत बंदी से बाहर रखा गया है. इसमें वाइन शॉप और बियर शॉप सभी शामिल हैं. पहले शनिवार और रविवार को शराब की दुकानें भी बंद रहती थी.
दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने एक आदेश जारी कर कहा था कि दुकानों को सप्ताह के 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है. इस बंदी के दौरान सभी कार्यालय ,शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार ,गल्ला मंडी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
आवश्यक सेवा में कार्यरत व्यक्तियों कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. रेलवे की सेवा भी पहले की तरह ही जारी रहेगी.
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अब नए नियमों के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना निषेध होगा. अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन के मुताबिक, अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम में बदलाव करना होगा, तो उस पर फैसला लिया जाएगा.
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