उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांगजनों को दिये जाने वाले वित्तीय अनुदान को बढ़ा दिया है. दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के लिए अब 10 हजार रुपये के बजाय 15 हजार रुपये दिये जाएंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के वित्तीय अनुदान की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है.
अनुदान की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, इससे अधिक धनराशि के उपकरणों के लिए अतिरिक्त खर्च का वहन दिव्यांगजन को स्वयं करना होगा.
बहुदिव्यांगता की स्थिति में, या जिन दिव्यांगजनों को एक से अधिक सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है, उन्हें भी 15,000 रुपये तक का अनुदान एक बार में दिया जा सकेगा.
नए संशोधन के तहत, महंगे कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण भी किया जा सकेगा, जिससे दिव्यांगजनों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा. यह लाभ लेने के लिए आपको https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाकर अप्लाई करना होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को हर महीने 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी देती है ताकि वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें.
योजना में कुष्ठवस्था के रोगियों को भी शामिल किया गया है. इस बीमारी के कारण दिव्यांग हुए व्यक्तियों को 3,000 रुपये प्रति माह का अनुदान मिलता है
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की सालाना आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 56,460 रुपये है.
आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो, न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (कुष्ठ रोगियों के लिए दिव्यांगता की प्रतिशत सीमा नहीं है.)
दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना और दिव्यांगों के लिए अनुदान राशि की योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/handicap_h.aspx) जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
ऊपर दिये गए साइट के लिंक पर क्लिक करें, यहां फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें, साथ ही मांगे गए आवश्यक दस्तावेज की कॉपी अपलोड करें. और आखिरी कैप्चा कोड भरकर सबमिट पर क्लिक करें. इस तरह दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए आपका आवेदन सब्मिट हो जाएगा.