रामपुर से सपा सांसद एक पारिवारिक विवाद में घिर गए हैं. एक मामले में उन्होंने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दिया. जिसके बाद अदालत ने फैसला दिया है कि सांसद की संपत्ति जब्त कर भत्ता दिया जाए.
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Rampur News: यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह की संपत्ति कुर्क करने को लेकर अदालत ने आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति से सांसद की पत्नी को खर्चा दिया जाए. आपको बता दें कि मुहीबुल्लाह को पहले आदेश हुआ था कि वह अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरणपोषण के लिये मासिक खर्चा दें. लेकिन उन्होंने यह आदेश नहीं माना. वे 5,30,000 रु. देने में असफल रहे.
आपको बता दें कि कोर्ट का यह फैसला एक पारिवारिक विवाद में आया है. यह फैसला आगरा की फैमिली कोर्ट ने दिया है. मौजूदा मामले में सांसद को उनकी पत्नी रूमाना परवीन को हर महीने 10 हजार रुपये मेंटिनेंस देने का आदेश दिया था. जिस आदेश को उन्होंने नहीं माना.
समाजवादी पार्टाी सांसद ने अदालत की अवहेलना की जिसके चलते उनके ऊपर पत्नी का 5.30 लाख रुपये बकाया है. इसके बाद फैमिली कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को सांसद की दिल्ली स्थित प्रॉपर्टी कुर्क करने का आदेश दिया है. अदालत का कहना है कि कुर्की के 20 दिन बाद भी अगर गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता तो संपत्ति में से 5 लाख 30 हजार रुपये की राशि के बराबर हिस्सा बेचकर पत्नी और बेटे को दिया जाए.
विदित हो कि सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ बीजेपी नेता घनश्याम लोधी ने भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी हलफनामे में नदवी ने गलत ब्योरा दिया है. लोधी का कहना है कि नदवी ने हलफनामे में शादी की जानकारी से लेकर अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों का उल्लेख नहीं किया है. इसलिए उनकी सांसदी खत्म की जानी चाहिए.