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Indian Railway Rules: ट्रेन में ये सामान लेकर गलती से भी न करिएगा सफर, पकड़े गए तो जुर्माने के साथ होगी जेल!

भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं. आपने भी एक न एक बार इससे सफर जरूर किया होगा, हो सकता है अपने साथ सामान भी ले गए हों लेकिन क्या आपको मालूम है सफर के दौरान यात्री अपने साथ क्‍या-क्‍या ले जा सकता है, रेलवे ने इसके लिए नियम बना रखा है.

ये चीजें सफर में प्रतिबंधित

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ये चीजें सफर में प्रतिबंधित

भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिहाज से कुछ चीजों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है. ट्रेन में वैसे तो लगभग कोई भी सामान लेकर चलने की अनुमति है, लेकिन कुछ चीजे हैं जिनको ले जाने की मनाही है. आइए जानते हैं 

 

सुरक्षा की जिम्मेदारी

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सुरक्षा की जिम्मेदारी

दरअसल भारतीय रेलवे की जिम्मेदारी है कि ट्रेन से सफर करने वाले यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकें. इसी को लेकर रेलवे ने कुछ चीजों को ले जाने  पर पाबंदी लगा रखी है. इससे यात्री बिना परेशानी के यात्रा कर सकते हैं और रेलवे को नुकसान भी न हो. 

 

ट्रेन में क्या नहीं ले जा सकते

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ट्रेन में क्या नहीं ले जा सकते

ट्रेन में यात्री अपने साथ स्टोव, गैस सिलेंडर या किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब नहीं ले जा सकते हैं, इस पर पूरी तरह प्रतिबंध है. ऐसा करने से ट्रेन की सुरक्षा में खतरा हो सकता है. 

 

सिगरेट परपाबंदी

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सिगरेट परपाबंदी

इसके साथ ही ट्रेन में सिगरेट पीने पर भी प्रतिबंध है. साथ ही ट्रेन में किसी भी तरह का एसिड ले जाने पर भी पाबंदी है. ये चीजें ट्रेन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं. 

इन चीजों को ले जाने पर मनाही

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इन चीजों को ले जाने पर मनाही

इसके अलावा बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जिनसे यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है, साथ ले जाने की मनाही है. 

घी ले जा सकते हैं

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घी ले जा सकते हैं

ट्रेन से आप अपने साथ सफर के दौरान घी ले जा सकते हैं लेकिन इसको लेकर भी एक लिमिट तय की गई है. रेलवे के अनुसार 20 किलोग्राम तक घी यात्री साथ ले जा सकते हैं, लेकिन घी टीन के डिब्‍बे में अच्‍छी तरह से पैक होना चाहिए.

 

उल्‍लंघन पर नियम

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उल्‍लंघन पर नियम

रेलवे के बनाए नियमों की अगर कोई अनदेखी करता है और अगर इन प्रतिबंधित वस्‍तुएं लेकर कोई यात्रा करता है तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

 

तीन साल की सजा

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तीन साल की सजा

रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है.

 

कितना सामान ले जा सकते हैं

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कितना सामान ले जा सकते हैं

बता दें कि कोई यात्री ट्रेन में सफर के दौरान एसी फर्स्‍ट क्‍लास में 70 किलो तक वजन ले जा सकता है. वहीं, एसी सेकंड क्‍लास में 50 किलो वजन साथ ले जा सकता है. 

 

रेलवे लेता है पैसा

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रेलवे लेता है पैसा

एसी थर्ड और स्‍लीपर क्‍लास में 40 किलो वजन लेकर यात्रा कर सकते हैं. इसके ऊपर वजन का सामान ले जाने पर रेलवे शुल्‍क वसूलता है.