दिव्यांगजन भी शादी कर ग्रहस्थ जीवन शुरू कर सकें इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग महिलाओं और पुरुषों से शादी करने पर कपल्स को आर्थिक सहायता देती है. इस योजना के तहत दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित किया जाता है.
अगर पति दिव्यांग है, तो 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी. वहीं, अगर पत्नी दिव्यांग है, तो उसे 20,000 रुपये की मदद मिलेगी. अगर दोनों दिव्यांग हैं, तो 35,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा.
योजना का लाभ पाने के लिए पत्नी की उम्र 18 से 45 वर्ष और पति की उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा, दोनों में से कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
आवेदन करने के लिए पति या पत्नी की दिव्यांगता न्यूनतम 40% होनी चाहिए. इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
जो दिव्यांग दंपति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं सरकार के पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद हार्ड कॉपी को संबंधित जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा.
आवेदन के समय दंपती की संयुक्त फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और संयुक्त बैंक खाता नंबर जैसी जानकारी के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
केवल पिछले वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संपन्न हुए विवाह ही इस योजना के लिए मान्य हैं. यानी अगर किसी के दिव्यांगजन के विवाह को एक साल से ज्यादा हो गया है तो वह इस योजना का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा.
आवेदन करने में सुविधा के लिए जनसहज केंद्र और लोकवाणी केंद्र उपलब्ध हैं. यहां से आवेदन करवाने के बाद हार्ड कॉपी एक सप्ताह के अंदर जमा करनी होगी.
यह पहल दिव्यांगजन को सशक्त बनाने और उन्हें सामाजिक स्वीकृति दिलाने के साथ ही उनके जीवन को आसान बनाने के लिए है. ताकि वो भी सरकार से मिली सहायता से अपना ग्रहस्त जीवन बगैर किसी आर्थिक तंगी के शुरू कर सकें.
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