Azamgarh News: मुख्तार अंसारी की MP-MLA कोर्ट में ऑनलाइन पेशी, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
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Azamgarh News: मुख्तार अंसारी की MP-MLA कोर्ट में ऑनलाइन पेशी, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Azamgarh News: बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की आजमगढ़ के एमपी/एमएलए कोर्ट में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. जिले के एमपी/एमएलए कोर्ट नंबर 3 में चार दिन पहले गैंगस्टर को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसकी अगली तारीख 28 जुलाई तय की गई है. 6 फरवरी 2014 को तरवां थाना क्षेत्र के एराकला में मजदूर की हत्या के मुकदमें में मुख्तार अंसारी समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. 

 

Azamgarh News: मुख्तार अंसारी की MP-MLA कोर्ट में ऑनलाइन पेशी, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

वेदेंन्द्र प्रताप सिंह/आजमगढ़: बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आजमगढ़ के एमपी/एमएलए कोर्ट में पेशी हुई. वहीं अन्य सभी आरोपी वर्चुअली व व्यक्तिगत रूप में कोर्ट में पेश हुए. बता दें कि 2014 में जिले के तरवां में एक मजदूर की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जिले के एमपी/एमएलए कोर्ट नंबर 3 में चार दिन पहले गैंगस्टर को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसकी अगली तारीख 28 जुलाई तय की गई है. 

बता दें कि 6 फरवरी 2014 को तरवां थाना क्षेत्र के एराकला में मजदूर की हत्या के मुकदमें में मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं. इसी मुकदमें के आधार पर बाद में अक्टूबर 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई. इस मुकदमें में आरोप तय होने की कार्रवाई होनी है. 

बता दें कि चार दिन पूर्व 13 जुलाई को वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने बांदा से आजमगढ़ आने व जाने में अपनी जान के खतरे को लेकर अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाई थी. जिसे लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कराई जाये. इसके अलावा मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया कि हत्या की घटना के लगभग सात साल बाद गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, जब कि मुख्तार अंसारी सालों से लगातार जेल में बंद है.

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अभियोजन पक्ष की तरफ से मुख्तार अंसारी के प्रश्न पत्र का विरोध किया गया था. सोमवार मुख्तार अंसारी की वर्चुअली कोर्ट में पेशी को लेकर विशेष शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि इनकी एक गोल है जो इनके इशारे पर अपराध रहते हैं. जेल में रहते हुए अपराध संचालित किया है यह लोग अपराधी हैं, इन पर मुकदमा चलाया जाय. जिसे लेकर आज इसी पर निर्णय हुआ और इनकी आपत्तियां खारिज की गई. जिसका विचारण इसी न्यायालय में होगा. 

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