Azamgarh News: पूर्व सांसद व फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को आजमगढ़ की एमपी/एमएलए लोअर कोर्ट ने दो मामलों में सरेंडर करने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है.
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वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: आजमगढ़ की एमपी/एमएलए लोअर कोर्ट में पूर्व सांसद व फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को दो मामलों में सरेंडर करने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है.
बता दें कि कोर्ट ने रमाकांत यादव खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था. मामला 17 दिसंबर 1998 का है, जिसमें रमाकांत यादव के साथ ही पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत अन्य पर हत्या के प्रयास का मुकदमा फूलपुर कोतवाली में दर्ज किया गया था. इसके अलावा वर्ष 2016 में 3 फरवरी को वाहन की चेकिंग में स्कॉर्पियो में भाजपा समर्थक से 2,12,000 रुपये बरामद होने के मामले में भी रमाकांत यादव, रंगेश यादव समेत बड़ी संख्या में लोगों ने फूलपुर कोतवाली के अंबारी चौक पर चक्का जाम किया था. उस मामले में भी रमाकांत यादव ने सोमवार को सरेंडर किया.
बता दें कि वर्ष 1998 में उपचुनाव लोकसभा में समाजवादी पार्टी से रमाकांत यादव और बसपा से अकबर अहमद डंपी प्रत्याशी थे. रमाकांत यादव के अधिवक्ता अद्या शंकर दुबे ने बताया कि घटना के शाम को 8 बजे अकबर अहमद डंपी अपने 40-50 समर्थकों के साथ अंबारी पुलिस चौकी पर रमाकांत यादव का नाम लेकर गाली देते हुए कहा या तो मैं जिंदा रहूंगा या तुम जिंदा रहोगे. इसी बीच रमाकांत यादव दीदारगंज से 40-50 की संख्या में वहां पहुंचे और फूलपुर के अंबारी चौक के समीप दोनों पक्षों में जमकर हवाई फायरिंग हुई थी.
वादी द्वारा एफआईआर भी दर्ज हुआ, जहां मौके से रमाकांत समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया. हालांकि इस गोलीबारी में कोई चोट नहीं आई और ना ही कोई मौके से असलहा, कारतूस बरामद किया गया. यह मुकदमा हाईकोर्ट में ट्रायल स्टे रहा, स्टे अब खत्म हुआ. इसी मुकदमे में धारा 307, 147 148, 149, 336 समेत कई कायम हुए हैं. आज उस मामले में सिलेंडर कर न्यायिक हिरासत में जेल गये.
वहीं दूसरा मामला फूलपुर में 2016 में वाहन चेकिंग को लेकर पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव से विवाद हुआ. जिसमें धारा 147, 148, 149, 336 में मुकदमा दर्ज किया गया था. इन दो मामले को लेकर आज सरेंडर किया, जहां न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है.