उन्नाव में मनमाने ढंग और अनियमितता के साथ चल रहे होटल पर जिला प्रशासन का शिकंजा, तत्काल प्रभाव से सील
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उन्नाव में मनमाने ढंग और अनियमितता के साथ चल रहे होटल पर जिला प्रशासन का शिकंजा, तत्काल प्रभाव से सील

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि होटल एंड रेस्टोरेंट्स बिना किसी अधिकृत दस्तावेज के संचालित है.. एसडीएम के नेतृत्व में आई टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया. एसडीएम ने कहा कि जरूरी दस्तावेज पूरे करने के बाद होटल खोलने का आदेश दिया जाएगा..

उन्नाव में मनमाने ढंग और अनियमितता के साथ चल रहे होटल पर जिला प्रशासन का शिकंजा, तत्काल प्रभाव से सील

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: मनमाने ढंग और अनियमितता के साथ चलाये जा रहे होटल पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है. उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ-कानपुर हाईवे के सांवरिया होटल में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा है. वहीं अनिमितता पर होटल पर कार्रवाई करते हुए सील किया गया है. 

शिकायत पर की गई कार्रवाई
बताया जा रहा है की सांवरिया रेस्टोरेंट-होटल में किसी ने अनियमितता की शिकायत की थी, जिसपर एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह ने सीओ सिटी आशुतोष व खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम के साथ देर रात छापा मारा. इस दौरान इमारत का नक्शा न मिलने और खाद्य सामग्री में अनिमितता मिलने पर उसे सील कर दिया गया है.

अवैध रूप से गतिविधियों का संचालन- एसडीएम सदर
वहीं पूरे मामले पर एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह ने बताया की जिलाधिकारी को सूचना मिली थी की लखनऊ-कानपुर हाईवे पर सांवरिया होटल एंड रेस्टोरेंट संचालित है, इसमें अवैध रूप से गतिविधियों का संचालन हो रहा है और मानक विहीन यहां पर निर्माण कार्य हुआ है. एसडीएम ने बताया की जिसके संबंध में डीएम द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर जांच हेतु भेजा गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी नगर, अग्निशमन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी उसमें सम्मिलित थे.

एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह ने बताया की सत्यापन में पाया गया की भवन में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था, नक्शे से संबंधित कोई भी अभिलेख यहां पर प्राप्त नहीं हुए हैं, इसके अलावा अग्निशमन संबंधित व्यवस्थाएं यहां पर नहीं पाई गई हैं.  एसडीएम ने बताया की जनहित जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत जन सुरक्षा के मानकों को पूरा करने तक उक्त भवन को तत्काल प्रभाव से सील किया जाता है, भवन स्वामी को इस बारे में निर्देशित किया गया है की आवश्यक व्यवस्थाओं की वह पूर्ति कर लें, पूर्ति करने के उपरांत उसकी सील खोल दी जाएगी.

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