Krishna Janmasthan: श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 28 अप्रैल को अगली तारीख दी है . सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में याचिका की कॉपी न उपलब्ध होने की बात कही.
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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा:उत्तर प्रदेश के Mathura में श्री कृष्ण और शाही ईदगाह के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने दोनों पार्टियों के पक्ष को सुनने के बाद इस मामले में अगले 28 अप्रैल को अगली तारीख दी है.
यह था मामला
श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कपूर्त में एक याचिका दायर की थी. याचिका में दिनेश शर्मा ने शाही ईदगाह निर्माण को अवैध बताया था. इस याचिका में शाही ईदगाह के सर्वे की बात कही गई है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की बात सुनते हुए 28 अप्रैल को अगली तारीख दी है. अब सब की नजर 28 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर टिकी है.
याचिका की कॉपी नही थी उपलब्ध
अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की याचिका पर सुनाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ने याचिका की कॉपी न उपलब्ध होने की बात कही. जिला न्यायालय की सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन की अदालत में आज सुनवाई हुई.
2.65 एकड़ भूमि का है विवाद
अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की जानकारी के अनुसार कृष्ण जन्मभूमि केस में ईदगाह में सर्वे के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है. इस पत्र के बारे में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को कई मर्तबा सूचना दी गई है. बावजूद इसके यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले को नजरअंदाज करते हुए हाजिर नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि 2.65 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है.
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