मतदाता सूची में आपका नाम है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो चुनाव आयोग ने इन डॉक्यूमेंट्स को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है, जिन्हें दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं.
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Vote Without Voter ID: उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव (Lok Sabha by-election 2022) है. इस उपचुनाव के लिए वोटिंग 23 जून को होनी है, जिसके नतीजे 26 जून को आएंगे. मतदान से संबंधित तैयारियां पूरी हो गई है. मतदान के दिन वोट डालने के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) जारी करता है. अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल पाया है या फिर कहीं खो गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको बिना वोटर कार्ड के वोट डालने का तरीका बता रहे हैं.
वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी
वोटर कार्ड न होने की स्थिति में भी आप वोट डाल सकेंगे. इसके लिए वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है. भारत चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा उपचुनाव में चुनाव वाले दिन वोटर की पहचान के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य अधिकारित पहचान पत्र भी मंजूर होंगे. वोटर कार्ड न होने की स्थिति में भी वोटर वोट डाल सकेगा, लेकिन उसके पास प्रमाणिकता दर्शाने के लिए अधिकारित पहचान पत्र मौजूद होना चाहिए.
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इन डॉक्यूमेंट्स को पहचान पत्र के तौर पर है मान्यता
मतदाता सूची में आपका नाम है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो चुनाव आयोग ने इन डॉक्यूमेंट्स को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है, जिन्हें दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर्स के पास आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, सरकारी-अर्ध सरकारी शिनाख्ती कार्ड आदि पहचान पत्र होना चाहिए.
इसके अलावा एनपीआर तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोग्राफ वाला पेंशन दस्तावेज, लेबर विभाग की स्कीम के तहत जारी बीमा स्मार्ट कार्ड, एमपी/एमएलए को जारी अधिकारित पहचान पत्र और यूनिक दिव्यांग आईडी में से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है.
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दूसरे पोलिंग बूथ पर वोट नहीं डाल सकेगा वोटर
चुनाव आयोग द्वारा वोटर्स को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन कई बार वोटर आईडी कार्ड में छोटी सी गलती भारी पड़ती है. ऐसे में वोटर्स को दूसरे पहचान पत्र के आधार पर वोट डालने की परमिशन होगी. इस स्थिति में पोलिंग बूथ पर वोटर के संबंधित पहचान पत्र को दर्ज किया जाएगा. ऐसा वोटर अपने वोटर आईडी कार्ड के आधार पर किसी दूसरे पोलिंग बूथ पर वोट नहीं डाल सकेगा.
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