Uttarkashi: अब शादी-पार्टियों में नहीं छलका पाएंगे जाम, तोड़ा नियम तो देना होगा 51 हजार का 'शगुन'
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Uttarkashi: अब शादी-पार्टियों में नहीं छलका पाएंगे जाम, तोड़ा नियम तो देना होगा 51 हजार का 'शगुन'

Uttarkashi: अगर आप उत्तरकाशी के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है...किसी भी तरह के फंक्शन होने पर अपने घर पर शराब नहीं पिला सकते हैं..अगर आपने ऐसा किया तो आप पर भारी-भरकम जुर्माना लग सकता है...

Uttarkashi: अब शादी-पार्टियों में नहीं छलका पाएंगे जाम, तोड़ा नियम तो देना होगा 51 हजार का 'शगुन'

Uttarkashi : उत्तरकाशी (Uttarkashi ) में धौंतरी गाजणा इलाके (Dhauntri Gajana area) में ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) द्वारा एक अच्छी मुहिम शुरू की गई है. इसके तहत अब किसी भी तरह के कार्यक्रम में शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया है.यानी आप अपने घर में होने वाले किसी भी तरह के फंक्शन में शराब नहीं परोस सकते. ये प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक में रविवार को पारित किया. ग्राम प्रधान जीतम रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि श नियम तोड़ने पर 51 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा उस परिवार में कोई भी गांव का व्यक्ति शामिल नहीं होगा. . 

समारोह में शराब पिलाने पर बैन
ग्राम पंचायत सिरी में ये शादी विवाह समारोह, चूडाकर्म संस्कार व अन्य समारोह में शराब पिलाने पर बैन रहेगा. ग्राम पंचायत की बैठक में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और सभी वार्ड सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पारित किया. इस प्रस्ताव के मुताबिक जिसके यहां चूडाकर्म संस्कार, शादी व अन्य समारोह होने पर कोई भी शराब नहीं पिलाएगा. जो भी व्यक्ति व परिवार विवाह व अन्य समारोह में शराब पिलाएगा उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा अगर किसी ने ऐसा किया तो उस परिवार के समारोह में गांव को कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा.

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सिरी ग्राम पंचायत ने परित किया प्रस्ताव
ग्राम प्रधान जीतम रावत ने बताया कि इस निर्णय को लेकर ग्रामीणों तथा महिला मंगल में खुशी का माहौल है.  युवा मंगल दल और सभी वार्ड सदस्यों ने शराब प्रतिबंध के प्रस्ताव को पूरा समर्थन और सहमति दी है. उनके मुताबिक बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी 2023 से यह नियम गांव में प्रभावी किया गया है जिसमें कोई भी परिवार या व्यक्ति शादी विवाह एवं चूडाकर्म संस्कार आदि कार्यक्रम में शराब नहीं पिलाएगा. संबंधित परिवार पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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