69 Thousands Assitant Teachers recruitement Case: 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा आदेश आया है. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण तय करने में गड़बड़ी को माना था और नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश सरकार को दिया. इसके लिए तीन माह की मोहलत दी थी. हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी में आता है तो फिर उसे आरक्षित श्रेणी में नहीं माना जा सकता. इस फैसले के बाद से 69 हजार भर्ती में छूट गए अभ्यर्थी लगातार आंदोलित हैं. वो मंत्रियों के घरों के बाहर धरना दे रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी और उन्हें समस्या के जल्द से जल्द आश्वासन निकालने का भरोसा दिलाया था.