नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने अदालत में सिसोदिया को पेश किये जाने के बाद उनकी हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी.
14 दिनों के लिए बढ़ी सिसोदिया की न्यायिक हिरासत
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त होने वाली थी. विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि वह कथित घोटाले के प्रथम दृष्टया सूत्रधार हैं और उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी.
न्यायाधीश ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक अर्जी पर आदेश जारी किया. अर्जी में यह दावा किया गया था कि घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच महत्वपूर्ण चरण में है. सीबीआई ने सिसोदिया को 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इससे पहले, उनसे कई बार पूछताछ की गई थी.
पांच अप्रैल को अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई
दिल्ली आबकारी नीति अब रद्द की जा चुकी है. अदालत धन शोधन के मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी पर पांच अप्रैल को दलीलें सुनने वाली है. यह मामला भी कथित घोटाले से संबद्ध है.
आरोप है कि 2021-22 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने से संबंधित दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने शराब व्यापारियों को साठगांठ का अवसर प्रदान किया और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी. हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है.
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