नई दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था जीएसटी परिषद की इस सप्ताह होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ के सकल राजस्व पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है.
28-29 जून को चंडीगढ़ में होगी बैठक
सूत्रों ने बताया कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की तरफ से पेश रिपोर्ट पर जीएसटी परिषद की 28-29 जून को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में विचार किया जा सकता है.
जीओएम ने दिए ये सुझाव
जीओएम ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग के समूचे मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए, जिसमें खेल में भाग लेने पर खिलाड़ी द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रवेश शुल्क भी शामिल है. वहीं घुड़दौड़ के मामले में जीओएम ने सुझाव दिया है कि दांव लगाने के लिए जमा की गई पूरी राशि पर जीएसटी लगाया जाए.
कसीनो के बारे में जीओएम ने कहा है कि एक खिलाड़ी द्वारा कसीनो से खरीदे गए चिप्स/सिक्कों के पूर्ण अंकित मूल्य पर कर लगाया जाएगा. इसके साथ ही जीओएम ने कसीनो में प्रवेश शुल्क पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश भी की है.
अभी लगता है 18 प्रतिशत जीएसटी
सरकार ने पिछले साल मई में कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल और घुड़दौड़ पर जीएसटी के मूल्यांकन के लिए मंत्रियों की समिति बनाई थी. फिलहाल कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग की सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है.
'वैश्विक कर व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा'
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर 28 फीसदी कर लगाने से ये सेवाएं पान मसाला, तंबाकू और मदिरा के समकक्ष आ जाएंगी, जिन्हें बुरा समझा जाता है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर शुद्ध मूल्यवर्धन के बजाय सकल राजस्व पर कर लगाना वैश्विक कर व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि इससे कुछ समय के लिए राजस्व बढ़ सकता है, लेकिन लंबी अवधि में बड़े पैमाने पर काला धन पैदा होने की आशंका है, क्योंकि यह कर चोरी के लिए असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देगा.
यह भी पढ़िएः उत्तराखंड में मिला कीड़े-मकौड़े खाने वाला फूल, देखें कैसा नजर आता है ये पौधा
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.