नई दिल्ली, Varanasi Gyanvapi Mosque: उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना हो रही है. 31 साल बाद लोग ज्ञानवापी परिसर में विवादित मस्जिद परिसर में बने तहखाने में पूजा अर्चना को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट में आज यानी कि 15 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली है. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने शाम चार बजे एक बार फिर से बुलाया है.
हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित...
वाराणसी अदालत के फैसले के बाद 31 साल बाद नंदी के सामने से बैरिकैडिंग हटाया गया था. वाराणसी कोर्ट का यह फैलसा मुस्लिम पक्ष को नागवार लगा और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखाया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में जाने के लिए कहा. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने व्यास जी तयखाने में पूजा रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यानी कि 15 फरवरी को हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने शाम चार बजे एक बार फिर से बुलाया है. सूत्रों की जानकारी के मुताबिक आज ही फैसला सुनाया जा सकता है.
रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में हुई सुनवाई...
हाईकोर्ट में व्यास जी तयखाने में पूजा पाठ को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष में दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई है. इस मामले में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में पांच कार्य दिवसों में सुनवाई हुई है. बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की. वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने बहस की. तहखाने में पूजा अर्चना को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी है.
जजमेंट हुआ रिजर्व...
ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना को लेकर सुनवाई हुई है. हालांकि सुनवाई के बाद अदालत ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने हिंदू पक्ष की ओर से करीब 40 मिनट तक बहस की
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