25 किलो से कम वजन वाले प्री-पैक खाद्य पदार्थो पर जीएसटी से बचने की ट्रिक, जानें क्या कर रहीं कंपनियां

25 किलो से कम वजन वाले पैकेज्ड फूड आइटम्स पर ही पांच फीसदी जीएसटी लगता है. अधिकांश कंपनियां अब 25 किलोग्राम से अधिक के अपने सामान को एक ही पैकेट में पैक कर रही हैं, जिससे उन्हें पैकेट में कर लगाने से छूट मिल जाए.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 8, 2022, 02:37 PM IST
  • व्यापारियों को नहीं देना पड़ता है जीएसटी
  • कई कंपनियां इस तरह के प्रयोग कर रही हैं
25 किलो से कम वजन वाले प्री-पैक खाद्य पदार्थो पर जीएसटी से बचने की ट्रिक, जानें क्या कर रहीं कंपनियां

नोएडा: केंद्र द्वारा जुलाई में 25 किलोग्राम से कम वजन वाले गैर-ब्रांडेड लेबल और पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थो पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया था. इसके बाद अधिकांश कंपनियां अब 25 किलोग्राम से अधिक के अपने सामान को एक ही पैकेट में पैक कर रही हैं, जिससे उन्हें पैकेट में कर लगाने से छूट मिल जाए. बता दें कि 25 किलो से कम वजन वाले पैकेज्ड फूड आइटम्स पर ही पांच फीसदी जीएसटी लगता है.

क्या कहते हैं अधिकारी
जीएसटी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने स्पष्ट किया था कि अनाज, दाल और आटा जैसे 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले और एक पैकेट में पैक किए गए पूर्व-पैक खाद्य पदार्थो को जीएसटी से छूट दी जाएगी.

अगर कोई रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधे 25 किलो का पैकेट खरीद कर उसे रिटेल मात्रा में बेचता है तो ग्राहक जीएसटी से बच जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 किलो का पैकेट बाजार से खरीदता है, तो वह अपनी जेब से 5 प्रतिशत का भुगतान करता है.

व्यापारियों को राहत
खाद्य पदार्थो पर जीएसटी लगाने से जहां जनता की जेब ढीली होती है, वहीं कर के रूप में वसूल की गई एक बड़ी राशि सीधे सरकारी खजाने तक पहुंचती है. हालांकि, खुदरा व्यापारियों और निर्माण कंपनियों ने केंद्र के इस कदम का मुकाबला करने का एक रास्ता खोज लिया. चूंकि 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले खाद्य पैकेटों पर जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए अधिकांश कंपनियां 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले अपने सामान को एक ही पैकेट में पैक करने का सहारा ले रही हैं.

क्या बोले दुकानदार
ग्रेटर नोएडा में एक किराना दुकान के मालिक राकेश सिंह ने कहा कि वह शुल्क से बचने के लिए सीधे कंपनियों से भारी पैकेट खरीदते हैं. ब्रांडेड अनाज और दाल बेचने वाली कंपनियां 25 किलोग्राम से अधिक वजन के पैकेट में खाद्य सामग्री पैक करती हैं और उन्हें किराना स्टोर पर बेचती हैं. ग्राहक इन वस्तुओं को बिना किसी जीएसटी के किराना दुकानों से खुदरा के रूप में खरीदते हैं.

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