नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में शराब की दुकान या ठेका लेने का मन बना रहे लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है. दिल्ली में शराब की दुकानों या ठेकों के लिए लाइसेंस जारी होने की तारीखों का ऐलान हो गया है. दिल्ली आबकारी विभाग ने भारतीय और विदेशी शराबों की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस आवंटित करने की तारीखों के बारे में जानकारी सामने रख दी है.
इस दिन से जारी होगा लाइसेंस
दिल्ली सरकार के पुरानी आबकारी नीति पर लौटने का निर्णय लेने के बाद उसके आबकारी विभाग ने एक सितंबर से भारतीय एवं विदेशी शराब की थोक बिक्री के लिए दुकानों को लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है. सरकार ने पिछले हफ्ते मौजूदा खुदरा एवं थोक लाइसेंस की अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था. ये लाइसेंस 2021-22 की आबकारी नीति के तहत जारी किए गए थे.
इतनी होगी लाइसेंस की फीस
मंगलवार को जारी आबकारी विभाग के नोटिस के मुताबिक, विदेशी ब्रांड की पांच स्पिरिट (व्हिस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वोदका) की बिक्री के लिए थोक लाइसेंस शुल्क 15 लाख रुपये होगा. बता दें कि, पुरानी आबकारी नीति एक सितंबर से प्रभाव में आ जाएगी. सरकारी एजेंसियां शहर में खुदरा शराब दुकानों की कमान निजी हाथों से अपने हाथों में ले लेंगी.
दिल्ली में आंशिक रूप से बंद थी शराब की दुकानें
दिल्ली में शराब की दुकानें एक दिन बंद रहने के बाद मंगलवार को आंशिक रूप से फिर से खुलनी शुरू हो गई क्योंकि दिल्ली सरकार के निजी शराब की दुकानों के साथ-साथ होटल और बार के उत्पाद लाइसेंस को एक महीने के लिए बढ़ाने के फैसले को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मंजूरी दे दी है. बता दें कि, राजधानी दिल्ली में शराब की किल्लत को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने निजी शराब की दुकानों के लाइसेंस को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है.
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